{"_id":"5c1edebbbdec2256b5425795","slug":"manipur-assembly-passed-a-bill-against-mob-lynching-violence","type":"story","status":"publish","title_hn":"मणिपुर विधानसभा में भीड़ हिंसा विरोधी विधेयक पारित","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
मणिपुर विधानसभा में भीड़ हिंसा विरोधी विधेयक पारित
Sun, 23 Dec 2018 06:32 AM IST
गौरव द्विवेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Sun, 23 Dec 2018 06:32 AM IST
विज्ञापन
Manipur Legislative Assembly
मणिपुर विधानसभा ने भीड़ हिंसा में किसी की मौत होने पर संलिप्त लोगों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान करने वाले एक विधेयक को पारित कर दिया है।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने विधानसभा में ‘‘मणिपुर भीड़ हिंसा से संरक्षण विधेयक, 2018’’ सदन के पटल पर रखा। उनके पास गृह मंत्रालय का भी प्रभार है।
शुक्रवार को सदन ने इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसमें कहा गया है कि पीड़ित की मौत पर हिंसा में शामिल लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकेगी।
विज्ञापन