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महाराष्ट्र: देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से लगा झटका, सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Thu, 06 May 2021 03:05 PM IST
दीप्ति मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Thu, 06 May 2021 03:05 PM IST
सार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली अनिल देशमुख की याचिका खारिज कर दी।

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Maharashtra: Anil Deshmukh plea against CBI FIR, Bombay High Court adjourns hearing, refuses to pass interim order
अनिल देशमुख, एनसीपी नेता - फोटो : ani

विस्तार

 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली अनिल देशमुख की याचिका खारिज कर दी। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से 4 सप्ताह में देशमुख की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई अदालत के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी।

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को निर्देश दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके केस की तात्कालिकता के आधार पर हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच को स्थानांतरित किया जाए।
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क्या है मामला?
आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने करीब डेढ़ महीने पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने ही मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे को हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली का टारगेट दिया था।  

हालांकि, अनिल देशमुख ने आरोपों से इनकार किया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश के बाद देशमुख को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वह इस समय सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक वाली कार से शुरू हुआ। इस मामले में मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे का नाम सामने आने के बाद विवाद बढ़ता गया।

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