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महाराष्ट्र : तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, ऐसे ही मामले में पैरोल पर छूटा था आरोपी

Thu, 31 Dec 2020 03:15 PM IST
दीप्ति मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायगढ़ Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Thu, 31 Dec 2020 03:15 PM IST
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Maharashtra 35 year old man out on parole rapes murders three year old girl
बाल उत्पीड़न - फोटो : iStock

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पेण इलाके में मंगलवार रात तीन साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। आरोपी दुष्कर्म के दूसरे मामले में जेल में बंद था और 10 दिन की पैरोल पर बाहर आया हुआ था। बच्ची के परिजन इतने गुस्से में हैं कि वे आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। वे बच्ची का अंतिम संस्कार करने को भी राजी नहीं हैं।

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सोती हुई बच्ची को ले गया आरोपी
पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे 32 वर्षीय आरोपी आदेश मधुकर पाटिल शहर के बाहरी इलाके वडगांव में एक आदिवासी बस्ती से गुजर रहा था। तब उसने तीन साल की बच्ची को अपने माता-पिता के साथ सोते हुए देखा। इसके बाद पाटिल ने बच्ची को उठाया और फरार हो गया। कुछ घंटे बाद जब बच्ची के पिता की नींद खुली, तो उन्होंने तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी गई।
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पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार तड़के तीन बजे के करीब गांव से आधा किलोमीटर दूर आरोपी बच्ची को दफना रहा था, तभी आसपास वालों ने देखा और शोर मचा दिया। भीड़ को देखकर आरोपी बच्ची को कब्र में छोड़कर भाग गया। बच्ची के माता-पिता उसे लेकर पास के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने का खुलासा हुआ।

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पैरोल पर था आरोपी 

पैरोल पर जेल से बाहर आकर फिर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस ने तीन टीमों को लगा दिया। बुधवार शाम उसे गागोडे गांव के बाहरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की गुरुवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी होगी। आरोपी पाटिल इससे पहले भी रेप के केस में दोषी करार दिया जा चुका है। फिलहाल, वह अलीबाग जेल में सजा काट रहा है और 10 दिन की पैरोल पर बाहर आया था।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई 
स्थानीय लोगों ने बुधवार को पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन भी किया। उद्योग राज्यमंत्री अदिति तटकरे ने मौके पर पहुंच कर लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को जल्द इंसाफ मिल सके।

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