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रमजान में जल्दी मतदान पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, आयोग से उचित निर्णय लेने को कहा
Thu, 02 May 2019 11:43 AM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Thu, 02 May 2019 11:43 AM IST
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- फोटो : सोशल मीडिया
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रमजान के महीने में जल्दी मतदान कराने वाली मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई थी कि रमजान के महीने में मतदान का समय सुबह सात बजे से बदलकर पांच बजे कर दिया जाए।
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मतदान के समय में बदलाव की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के सात चरणों में सी तीन चरणों को मतदान अभी बाकी है।
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तीनों चरणों का मतदान रमजान के मुबारक महीने में होना है। तेज गर्मी और धूप को देखते हुए रोजेदारों को राहत देने के लिए मतदान के समय में बदलाव की मांग की गई थी। गौरतलब है कि देश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। मध्यप्रदेश, राजस्थान महाराष्ट्र और यूपी में तो गर्मी पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है।
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Supreme Court asks Election Commission to decide on pleas for re-scheduling the voting time from 7 am to 5 am in General Election during the month of Ramzan coinciding with the rest of the phases and due to heat-wave conditions in Rajasthan and other areas. pic.twitter.com/Nd952ZxZQ4
— ANI (@ANI) May 2, 2019