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Hindi News ›   India News ›   Lok Sabha Elections 2019: Hardik Patel may not contest, Gujarat High Court reject his plea

हार्दिक पटेल नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव, गुजरात हाइकोर्ट का सुनवाई से इनकार

Wed, 13 Mar 2019 11:56 AM IST
अनिल पांडेय चुनाव डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
चुनाव डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनिल पांडेय Updated Wed, 13 Mar 2019 11:56 AM IST
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Lok Sabha Elections 2019: Hardik Patel may not contest, Gujarat High Court reject his plea
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने हार्दिक पटेल ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की - फोटो : PTI

आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरक्षण रैली में हिंसा के आरोपी हार्दिक की याचिका पर सुनवाई करने से गुजरात हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। हाइकोर्ट से बरी नहीं होने के कारण वह मई में होने वाले लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हार्दिक पटेल एक दिन पहले मंगलवार को ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कार्यसमिति की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दी थी। 

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मालूम हो कि गुजरात के महेसाणा जिले में एक आरक्षण रैली के दौरान हुई हिंसा और तत्कालीन स्थानीय भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय पर हमला और तोड़फोड़ करने के आरोप में बीते 25 जुलाई को एक स्थानीय अदालत ने हार्दिक पटेल को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।
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नियम के मुताबिक ऐसे नेता जिन्हें दो साल या इससे अधिक की सजा मिली हो, वे सजा के दौरान चुनाव नहीं लड़ सकते। वकील रफीक लोखंडवाला ने गुजरात हाई कोर्ट से विसनगर की अदालत द्वारा दी गई सजा पर रोक लगाने का आग्रह किया था। 

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