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Hindi News ›   India News ›   Lok Sabha Elections 2019: Delhiites to take approval for political posters on homes

दिल्ली: घर पर पार्टी का झंडा लगाने से पहले चुनाव आयोग की लेनी होगी मंजूरी

Tue, 19 Mar 2019 07:38 PM IST
Prabudhh Jain चुनाव डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
चुनाव डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Prabudhh Jain Updated Tue, 19 Mar 2019 07:38 PM IST
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Lok Sabha Elections 2019: Delhiites  to take approval for political posters on homes
निर्वाचन आयोग

अब घर के ऊपर दिल्ली वाले किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा बिना इजाजत नहीं लगा सकेंगे। दिल्ली चुनाव आयोग ने इस बाबत सूचना जारी की है। आयोग ने कहा कि दिल्ली में संपत्ति विरुपण रोकथाम अधिनियम 2007 लागू है। वहीं विज्ञापन के लिए जगह भी पहचानी जा चुकी है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी का झंडा अपने घर के ऊपर लगाता है तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। 

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चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी सरकारी या निजी स्थान पर पार्टी का झंडा लगाने के लिए स्थानीय चुनाव अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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आचार संहिता के उल्लंघन पर सजा
चुनाव आयोग ने साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे सजा से गुजरनी होगी। व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर एक साल की सजा, साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 
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पोस्टर को प्रकाशित करने वाले का नाम जरूरी
चुनाव आयोग ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पोस्टर को बिना मुद्रक के नाम या पते के बगैर घर के ऊपर लगाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आयोग ने कहा कि इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत व्यक्ति को छह महीने की जेल या एक हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

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