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दैनिक समाचार पत्र 'दिनाकरन' के दफ्तर पर हमला मामले में नौ लोगों को आजीवन कारावास

Fri, 22 Mar 2019 04:19 AM IST
Priyesh Mishra भाषा, मदुरै
भाषा, मदुरै Published by: Priyesh Mishra Updated Fri, 22 Mar 2019 04:19 AM IST
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Life imprisonment for nine people in case of attack on Dinakaran office
दिनाकरन (फाइल फोटो)

मद्रास उच्च न्यायालय ने 2007 में मदुरै में तमिलनाडु के दैनिक समाचार पत्र दिनाकरन के दफ्तर पर हमले से जुड़े मामले में बृहस्पतिवार को नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस हमले में तीन लोगों की मौत हुई थी। 

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उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी एन प्रकाश और बी पुगालेंडी की पीठ ने अटैक पांडी, विजय पांडी, कंडासामी, रमैया पांडियन, प्रभु, वी सुधाकर, थिरुमुरुगन, रूबन तथा मलिक बाचा को तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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उनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए तथा संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और हत्याओं के आरोप लगाए गए थे।

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