चारा घोटाला केस : सुनवाई के लिए CBI अदालत पहुंचे लालू यादव और पूर्व CM जगन्नाथ मिश्र
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राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज चारा घोटाला में सुनवाई के लिए झारखंड की राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। लालू प्रसाद यादव के बाद बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र भी सुनवाई से लिए सीबीआई की विशेष अदालत पहुंच चुके हैं।
Rashtriya Janata Dal (RJD) chief Lalu Prasad Yadav reaches Special CBI Court in Jharkhand's Ranchi, for hearing in the fodder scam case. pic.twitter.com/E3lkXxcaVo
— ANI (@ANI_news) June 9, 2017विज्ञापन
Former Bihar Chief Minister Jagannath Mishra reaches Special CBI Court in Jharkhand's Ranchi, for hearing in the fodder scam case. pic.twitter.com/qd01WpZN09
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI_news) June 9, 2017
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में लालू को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने और ठगी, क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट और प्रिवेंशन आफ करप्शन के आरोप हटा दिए थे। बाद में सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला चलाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि 9 महीने के अंदर इस मामले की ट्रायल हो।
चारा घोटाला क्या है पूरा मामला
चारा घोटाले में हाईकोर्ट ने कहा था कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी। कोर्ट ने सीबीआई की दलील मान ली और हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया।
चारा घोटाले का खुलासा साल 1996 में सामने आया था। मामला बिहार पशुपालन विभाग में से करोड़ों रुपये के घोटाले से जुड़ा है। उस वक्त लालू यादव राज्य के सीएम थे। मामले में 90 के दशक की शुरूआत में बिहार के चाइबासा सरकारी खजाने से फर्जी बिल लगाकर 37.7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। चारा घोटाले में कुल 950 करोड़ रुपये के गबन किए जाने का आरोप है । 'चारा घोटाला' मामले में कुल 56 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनमें राजनेता, अफसर और चारा सप्लायर तक जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस घोटाले से जुड़े 7 आरोपियों की मौत हो चुकी है जबकि 2 सरकारी गवाह बन चुके हैं तथा 1 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और एक आरोपी को कोर्ट से बरी किया जा चुका है ।
घोटाले के आरोपियों में बिहार के दो पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र और लालूप्रसाद यादव सहित विद्यासागर निषाद, आर के राना, घ्रुव भगत, आईएए अफसर महेश प्रसाद और बेक जूलियस आदि नाम शामिल हैं। इसके अलावा कोर्ट ने मामले में लालू यादव को दोषी घोषित किया है। इसके लिए उनकी लोकसभा की सदस्यता छीन ली गयी और उन पर 11 साल तक कोई चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।