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पश्चिम बंगाल : कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी भाजपा नेता मुकुल रॉय को गिरफ्तारी से राहत

Wed, 15 Jan 2020 05:36 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: गौरव पाण्डेय Updated Wed, 15 Jan 2020 05:36 AM IST
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Kolkata High Court relieves BJP leader Mukul Roy from arrest
मुकुल रॉय (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

रेलवे की एक समिति की सदस्यता के लिए धन के कथित भुगतान के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को राहत दे दी। कोर्ट ने पुलिस को अगले आदेश तक राय को गिरफ्तार नहीं करने को कहा है। न्यायमूर्ति एस मुंशी और न्यायमूर्ति मोहम्मद निजामुद्दीन की खंडपीठ ने कहा कि मामला सुनवाई के लिए सूची में शामिल नहीं होगा और जरूरत पड़ने पर अभियोजन पक्ष या याचिकाकर्ता पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख कर सकते हैं।

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अदालत ने रॉय को मामले की जांच में सहयोग करने को कहा। अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजों की जांच और केंद्रीय एजेंसियों से संबंधित सूचनाएं हासिल करने के लिए और समय की मांग करने के बाद अदालत ने उक्त आदेश दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने बीते साल 29 अगस्त को रॉय को गिरफ्तारी से एक हफ्ते का संरक्षण दिया था। 
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भाजपा की मजदूर शाखा का नेता होने का दावा करने वाले बबन घोष के खिलाफ एक व्यापारी संटू गांगुली ने धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज कराया था। गांगुली ने आरोप लगाया था कि घोष ने रॉय का नाम लेकर जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी की सदस्यता दिलाने का भरोसा दिया था और इसके एवज में रिश्वत के तौर पर उनसे लाखों रुपये वसूले थे। कोलकाता पुलिस के हाथों घोष की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में रॉय का नाम सामने आने के बाद उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

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