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बंगाल: सुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा बहाल करेंगी ममता बनर्जी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Sat, 03 Jul 2021 10:35 AM IST
Tanuja Yadav
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: Tanuja Yadav
Updated Sat, 03 Jul 2021 10:35 AM IST
सार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश जारी किया है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से सुवेंदु अधिकारी को मिली सुरक्षा वापस ले ली गई थी।
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ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी
- फोटो : PTI
विस्तार
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद राजनैतिक उथल-पुथल जारी है। विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को सुवेंदु अधिकारी को सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया है।
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुवेंदु अधिकारी को सुरक्षा देने के मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बता दें कि राज्य सरकार ने इसे पहले वापस ले लिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से जेड-श्रेणी की सुरक्षा वाले सुवेंदु अधिकारी को केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा कवर किया गया।
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इसके बाद राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा येलो बुक के अनुसार, जेड श्रेणी की सुरक्षा के पैमाने पर ही सुवेंदु अधिकारी का रखरखाव किया जाता है। निदेशालय सुरक्षा की रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकारी को पहले से ही पायलट, रूट लाइनिंग और बैठकों के लिए राज्य की सुरक्षा दी जा रही है।
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दरअसल, पश्चिम बंगाल द्वारा सुवेंदु अधिकारी को दी गई सुरक्षा 18 मई को वापस ले ली गई थी। इसके बाद भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में उच्च न्यायालय का रुख किया था। वहीं सुरक्षा के मामले पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया था कि राज्य की ओर से सुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा वापस क्यों ली गई थी।