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केरल : न्यायाधीशों के खिलाफ न्यायिक कदाचार का मामला, हाईकोर्ट ने उठाया सवाल- ऐसे में जज कैसे करेंगे काम?

Thu, 02 Sep 2021 11:29 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 02 Sep 2021 11:29 PM IST
सार

हाईकोर्ट के दो पूर्व व एक वर्तमान जज के कामकाज पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकओं को मंजूर करेंगे तो जज काम कैसे करेंगे?
 

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Kerala: Case of judicial malpractice against the judges, the High Court raised the question - how will the judges work in such a situation?
सांकेतिक चित्र - फोटो : Social Media

विस्तार

केरल हाईकोर्ट ने अपने दो पूर्व व एक मौजूदा जज के खिलाफ न्यायिक कदाचार का आरोप लगाने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई को बरकरार रखने पर सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने कहा, अगर इस तरह की याचिकाओं को मंजूर किया जाएगा तो जज काम कैसे करेंगे। मराडू के फ्लैट गिराए जाने से जुड़े आदेश को लेकर याचिका में जजों पर सवाल उठाए गए थे।

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जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने कहा, 'जज भी इंसान हैं, अगर हम इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार करते रहेंगे तो जज फैसले कैसे सुना पाएंगे? हम अभी सिर्फ यह जांच रहे हैं कि इन याचिकाओं पर सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। न्यायिक कदाचार पर अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे।' कोर्ट अब छह सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा।

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