{"_id":"5b1d29a94f1c1bab6e8b72d0","slug":"karti-chidambaram-gets-anticipatory-bail-in-black-money-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"काला धन मामले में गिरफ्तार नहीं होंगे कार्ति चिदंबरम, आयकर अधिकारियों के सामने होना होगा पेश ","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
काला धन मामले में गिरफ्तार नहीं होंगे कार्ति चिदंबरम, आयकर अधिकारियों के सामने होना होगा पेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 10 Jun 2018 08:55 PM IST
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मद्रास हाईकोर्ट ने शनिवार को देर रात सुनवाई करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी। कार्ति को ये अग्रिम जमानत उनके खिलाफ आयकर विभाग की तरफ से विदेशी संपत्ति की घोषणा नहीं करने के लिए काला धन अधिनियम के तहत जारी किए गए वारंट पर दी गई है।
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28 जून तक आयकर अधिकारियों के सामने चिदंबरम के बेटे को पेश होना होगा
हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को ये भी हिदायत दी कि कार्ति के खिलाफ जारी वारंट को तब तक स्थगित रखा जाए, जब तक कि वह अपनी विदेश यात्रा से वापस नहीं आ जाता है। कार्ति चिदंबरम ने संबंधित आयकर अधिकारी के सामने 28 जून से पहले पेश हो जाने का वादा किया है।
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तीन बार बुलाने पर नहीं पहुंचे थे कार्ति
आयकर विभाग की तरफ से वारंट जारी होने पर कार्ति के वकील शनिवार देर रात मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी के यहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने मामले की सुनवाई कर रहे जज से ही अग्रिम जमानत मांगने का निर्देश दिया। इसके बाद जस्टिस एडी जगदीश के यहां कार्ति और आयकर विभाग के वकील एकत्र हुए और सुनवाई शुरू हुई।
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आयकर विभाग ने तीन बार बुलाने पर भी कार्ति के जांच में शामिल नहीं होने के कारण वारंट जारी होने की बात कही। इस पर कार्ति ने 28 जून से पहले पेश हो जाने का लिखित वादा किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।