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Karnataka: हिजाब पहन कर आई लड़की ने 'जय श्री राम' के नारों का दिया 'अल्लाहू अकबर' से जवाब, ओवैसी ने की तारीफ, पढ़िए पूरा मामला

Tue, 08 Feb 2022 10:33 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 08 Feb 2022 10:33 PM IST
सार

प्रदेश में इस मामले पर विवाद लगातार बढ़ रहा है। मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहन कर विरोध व्यक्त कर रही हैं तो अन्य छात्र भगवा शॉल और स्कार्फ पहन कर प्रदर्शन कर रहे हैं।

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Karnataka Hijab Row Girl wearing Burqa surrounded by Saffron Scarf group says I was not worried all you need to know
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पिक्साबे

विस्तार

कर्नाटक के उडुपी में शुरू हुआ हिजाब विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में प्रदेश के मांड्या के एक कॉलेज का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़की हिजाब पहने हुए आती है। वहां मौजूद लोग लड़की के सामने जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो उसके जवाब में लड़की भी अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद करती है। हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस लड़की की तारीफ के पुल बांधे हैं।

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इस लड़की का नाम मुस्कान है। मुस्कान का कहना है कि मैं कॉलेज असाइनमेंट के लिए आई थी। मैंने बुर्का पहना था इसलिए लोग मुझे कॉलेज के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन मैं अंदर गई। वो लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। नारेबाजी करने वाले में कुछ लोग कॉलेज के थे तो कुछ बाहर के भी थे। जब उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए तो मैंने भी अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। मुस्कान के अनुसार कॉलेज के प्रिंसिपल और मेरे शिक्षक ने भी मेरा समर्थन किया और मुझे वहां से बचाकर ले गए।
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असदुद्दीन ओवैसी ने बांधे मुस्कान की तारीफ के पुल
वहीं, इस घटनाक्रम को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं लड़की के मां-बाप को सलाम करता हूं। इस लड़की ने एक मिसाल पेश की है। ओवैसी ने कहा कि भीख मांग कर और रो कर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस लड़की ने कमजोरों को एक पैगाम दिया है। जो काम इस लड़की ने किया वह बहुत हिम्मत वाला काम है। उन्होंने कहा कि लड़की ने अपने संवैधानिक अधिकारों का सही तरीके से प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरने की कोशिश की।
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हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, कल फिर होगी सुनवाई
राज्य के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनकर प्रवेश को लेकर मचे विवाद को लेकर हाईकोर्ट में आज मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में हिजाब पहन कर स्कूल-कॉलेज में प्रवेश मांगने वाली छात्राओं के वकील और सरकार के एडवोकेट जनरल की ओर से दलीलें रखी गई। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आज की सुनवाई खत्म कर दी। मामले पर कल बुधवार को 2.30 बजे से फिर सुनवाई होगी। सीएम बसवराज बोम्मई ने राज्य के सभी हाईस्कूल और कॉलेजों को तीन दिन बंद करने के आदेश जारी किए हैं।


कर्नाटक में यूनिफॉर्म को कर दिया गया है अनिवार्य
प्रदेश में इस मामले पर विवाद लगातार बढ़ रहा है। मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहन कर विरोध व्यक्त कर रही हैं तो हिंदू छात्र भगवा शॉल और स्कार्फ पहन कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इसके तहत सभी स्कूलों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। अब मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि हम भावनाओं से नहीं बल्कि कानून के हिसाब से चलेंगे।

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