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कर्नाटक हाईकोर्ट: बीदर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ राजद्रोह का मामला रद्द; CAA-NRC के खिलाफ किया था नाटक का मंचन

Wed, 14 Jun 2023 05:18 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 14 Jun 2023 05:18 PM IST
सार

उच्च न्यायालय की कलबुर्गी पीठ ने अलाउद्दीन और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार किया और आईपीसी की धारा 504, 505, 505 (2), 124ए, 153ए और 34 के तहत उनके खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को रद्द कर दिया। 

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Karnataka HC Quashes 2020 Sedition FIR Filed Against Management Bidar School Students Play Against CAA NRC
कर्नाटक उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को बीदर में शाहीन स्कूल प्रबंधन से जुड़े चार लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को रद्द कर दिया। स्कूल में साल 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ चौथी, पांचवीं और छठवीं कक्षा के छात्रों ने नाटक का मंचन किया था। 

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उच्च न्यायालय की कलबुर्गी पीठ के न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने अलाउद्दीन और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार किया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504, 505, 505 (2), 124ए, 153ए और 34 के तहत उनके खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को रद्द कर दिया। 

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वरिष्ठ अधिवक्ता अमीत कुमार देशपांडे याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में पेश हुए। उन्होंने पुष्टि की कि अदालत ने सभी कार्रवाइयों को रद्द कर दिया है और एक विस्तृत आदेश के प्रतिलिपि (ऑर्डर कॉपी) का इंतजार है। 
 

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छात्रों ने 2020 में सीएए और एनआरसी पर एक नाटक का मंचन किया था। इसके बाद कार्यकर्ता नीलेश रक्षला की शिकायत के आधार पर बीदर न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उनपर 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों' और संसदीय कानूनों के बारे में 'नकारात्मक राय फैलाने' के लिए राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। 

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