फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   INX Media Bribery scandal: Stay on Chidambaram`s arrest till July 3

आईएनएक्स मीडिया रिश्वत कांड: चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक रोक

Fri, 01 Jun 2018 02:35 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 01 Jun 2018 02:35 AM IST
विज्ञापन
INX Media Bribery scandal: Stay on Chidambaram`s arrest till July 3

हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया रिश्वत मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी है। चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई अगली तारीख तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन चिदंबरम को बुलाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। उन्हें बृहस्पतिवार को पूछताछ के लिये बुलाया गया था।

विज्ञापन


लेकिन एजेंसी कर सकती है पूछताछ, याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

चिदंबरम के खिलाफ मामला आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश के लिये एफआईपीबी की अनुमति दिलाने में अनियमितता व घूसखोरी से जुड़ा है। अपनी गिरफ्तारी की आशंका के चलते चिदंबरम ने बुधवार को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जस्टिस एके पाठक ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। 
विज्ञापन


याचिका पर अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी। सीबीआई की ओर से एएसजी तुषार मेहता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चिदंबरम को केवल पूछताछ के लिये बुलाया गया था। साथ ही कहा कि वह अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट में याचिका नहीं दे सकते। पहले जिला अदालत अर्जी देनी चाहिये थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed