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मनी लांड्रिंग केसः अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत 2 मार्च तक बढ़ाई

Sat, 16 Feb 2019 03:01 PM IST
तिवारी अभिषेक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: तिवारी अभिषेक Updated Sat, 16 Feb 2019 03:01 PM IST
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Interim bail of Robert Vadra in connection with a money laundering case extended till 2 March
Robert Vadra - फोटो : ANI

धनशोधन के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा और मनोज अरोड़ा की अंतरिम जमानत को 2 मार्च तक बढ़ा दिया है। बता दें कि उनकी अंतरिम जमानत आज खत्म हो रही थी। जिसके बाद वह सुनवाई के लिए पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे थे। 

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उल्लेखनीय है कि इससे पहले वाड्रा ने गिरफ्तारी से अंतरिम छूट के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर कोर्ट ने 16 फरवरी तक राहत दी गई थी। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि वाड्रा की लंदन में एक संपत्ति है। इसकी खरीद में धनशोधन कानून का उल्लंघन हुआ है। दूसरी ओर, बीकानेर में एक भूमि घोटाले से संबंधित अन्य धन शोधन मामले में ईडी वाड्रा से लगातार पूछताछ कर रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें मामले में एजेंसी के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए थे।
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इससे पहले आज रॉबर्ट वाड्रा ने उनसे जुड़ी एक कंपनी की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही को उन्हें जानबूझकर निशाना बनाने वाला बताया और दावा किया कि यह सत्ता के पूरी तरह से दुरुपयोग को दिखाता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने बीकानेर जमीन घोटाला धन शोधन मामले के संबंध में उनसे जुड़ी एक कंपनी की 4.62 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। इसके एक दिन बाद वाड्रा ने लगातार उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया।

वाड्रा ने फेसबुक पर लिखे एक पोस्ट में कहा मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और निश्चित तौर पर मैं कानून से ऊपर नहीं हूं। मैं करीब छह दिन तक उनके सवालों का जवाब देता रहा। हर दिन आठ से 12 घंटे तक पूछताछ हुई। बस 40 मिनट का लंच ब्रेक दिया जाता था और वॉशरूम तक भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा जाता था।

वाड्रा ने कहा कि उन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया और देश के किसी भी हिस्से में जब भी बुलाया गया तो नियमों का पालन किया। उन्होंने आरोप लगाया मेरे कार्यालय और ऐसे स्थान जिनके मामले अदालत में लंबित हैं उन्हें कुर्क किया जाना सत्ता का पूरी तरह दुरुपयोग, प्रतिशोध और अनैतिक रूप से जानबूझकर किसी को निशाना बनाना दिखाता है।


वाड्रा ने कहा जब सच्चाई की जीत होगी तो मुझे लगता है कि माफी ही काफी होगी। अपने लिए न्याय के वास्ते दृढ़ रहूंगा। दरअसल, ईडी ने धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत संपत्ति कुर्क करने का अनंतिम आदेश जारी किया है। उसने इस सप्ताह दो बार जयपुर में वाड्रा से पूछताछ की। उनकी मां मौरीन को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया लेकिन संक्षिप्त कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें जाने दिया गया। ईडी ने वाड्रा से विदेश में संपत्ति खरीदने में धन शोधन के आरोप की जांच के संबंध में पिछले सप्ताह भी लगातार तीन दिन तक पूछताछ की थी।

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