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एक भी दवा खराब पाई गई तो जुर्माने में देनी होगी पूरे बैच की एमआरपी

Sun, 27 Jan 2019 08:43 PM IST
Nilesh Kumar भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: Nilesh Kumar Updated Sun, 27 Jan 2019 08:43 PM IST
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if one tablet is deffective, DTAB charged fine MRP of full batch
Medicine

सरकार के एक नए प्रस्ताव के मुताबिक अगर एक भी दवा घटिया पाई जाती है तो निर्माता को पूरे बैच के अधिकतम खुदरा मूल्य(एमआरपी) के बराबर का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर एक बैच में 1,000 से लेकर एक लाख यूनिट होती हैं। हालांकि, टैबलेट या लिक्विड के रूप में होने वाली दवा के आधार पर बैच का आकार निर्भर करती है।
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अधिकारी ने बताया कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अलावा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की ओर से प्रस्तावित नया प्रावधान दोषपूर्ण पैकेजिंग पर भी लागू होगा।
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भारत के सर्वोच्च दवा सलाहकार संगठन दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) से इसे मंजूरी मिल गई है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इसे मंजूरी मिलना बाकी है।

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