{"_id":"5c4dca89bdec227390331457","slug":"if-one-tablet-is-deffective-dtab-charged-fine-mrp-of-full-batch","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक भी दवा खराब पाई गई तो जुर्माने में देनी होगी पूरे बैच की एमआरपी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
एक भी दवा खराब पाई गई तो जुर्माने में देनी होगी पूरे बैच की एमआरपी
Sun, 27 Jan 2019 08:43 PM IST
Nilesh Kumar
भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली
Published by: Nilesh Kumar
Updated Sun, 27 Jan 2019 08:43 PM IST
विज्ञापन
Medicine
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सरकार के एक नए प्रस्ताव के मुताबिक अगर एक भी दवा घटिया पाई जाती है तो निर्माता को पूरे बैच के अधिकतम खुदरा मूल्य(एमआरपी) के बराबर का जुर्माना देना पड़ सकता है।
विज्ञापन
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर एक बैच में 1,000 से लेकर एक लाख यूनिट होती हैं। हालांकि, टैबलेट या लिक्विड के रूप में होने वाली दवा के आधार पर बैच का आकार निर्भर करती है।
विज्ञापन
अधिकारी ने बताया कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अलावा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की ओर से प्रस्तावित नया प्रावधान दोषपूर्ण पैकेजिंग पर भी लागू होगा।
विज्ञापन
भारत के सर्वोच्च दवा सलाहकार संगठन दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) से इसे मंजूरी मिल गई है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इसे मंजूरी मिलना बाकी है।