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UNLOCK1: स्कूल, सैलून, शॉपिंग मॉल्स, अनलॉक-1 में जानें क्या खुलेगा क्या नहीं
Sat, 30 May 2020 07:38 PM IST
Rohit Ojha
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Rohit Ojha
Updated Sat, 30 May 2020 07:38 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social media
चार लॉकडाउन के बाद देश एक बार फिर से पटरी पर लौटने की तैयारी करने लगा है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-1 को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशानिर्देशों में में कंटेनमेंट जोन में और सख्ती से लागू करने की बात कही गई है।
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नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह पांच बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। शॉपिंग मॉल्स, सैलून और स्कूल खुलने की तैयारी हो गई है। आइए जानते हैं कि 1 से 30 जून के बीच क्या चीजें खुलेंगी और क्या नहीं...
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अनलॉक- 1 में जानिए क्या खुला
- 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।
- मॉल भी चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे, इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा।
- अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है।
- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
- स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।
इन पर फैसला तीसरे चरण में
- तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, बार आदि के खोलने पर फैसला लिया जाएगा।
- गृह मंत्रालय स्थिति की समीक्षा के बाद इस संबंध में फैसला लेगा।
क्या पाबंदियां रहेंगी जारी
- शादी और अंतिम संस्कार में पुराने नियम लागू रहेंगे।
- 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह।
- 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि इसका समय रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है।
- सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी।
अन्य दिशानिर्देश
- आरोग्य सेतु एप के प्रयोग की सिफारिश की गई है।