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GPRA: केंद्र सरकार में सरकारी आवास की मासिक लाइसेंस फीस में इजाफा, अब देने होंगे इतने रुपये

Jitendra Bhardwaj जितेंद्र भारद्वाज
Updated Fri, 17 Jul 2026 10:33 PM IST
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Hike in monthly license fee for Central Government accommodation; here is new amount payable
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया।

केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मियों के लिए सरकारी आवास की मासिक लाइसेंस फीस बढ़ा दी है। यह लाइसेंस फीस, किराए के अतिरिक्त देनी पड़ती है। शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार, जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, रुल्स 2017 के नियम 74 के अनुसार लाइसेंस फीस की बढ़ी हुई दरें एक जुलाई से लागू हो गई हैं। मंत्रालय की एस्टेट शाखा ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं। जीपीआरए हॉस्टल में रहने की जगह, सर्वेंट क्वार्टर और गैरेज के लिए भी लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई है। जीपीआरए की लाइसेंस फीस में 12 प्रतिशत और हॉस्टल में रहने की जगह के लिए लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले पहली जुलाई 2023 को लाइसेंस फीस में वृद्धि की गई थी। 

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इतना बढ़ाई गई लाइसेंस फीस 
-आवास टाइप 1, जिसमें 30 वर्ग मीटर का मकान मिलता है, उसके लिए अभी तक बतौर लाइसेंस फीस 210 रुपये देने होते थे। अब वह राशि 230 रुपये हो गई है। 

-आवास टाइप 2, जिसमें 26.5 से 50 वर्ग मीटर का स्पेस रहता है, उसके लिए 440 रुपये की मौजूदा लाइसेंस फीस को बढ़ाकर 490 कर दिया गया है। 

-आवास टाइप 3, जिसमें 44 से 65 वर्ग मीटर का मकान मिलता है, उसके लिए अभी तक बतौर लाइसेंस फीस 660 रुपये देने होते थे। अब वह राशि 740 रुपये हो गई है। 

-आवास टाइप 4, जिसमें 59 से 91.5 वर्ग मीटर का मकान मिलता है, उसके लिए अभी तक बतौर लाइसेंस फीस 880 रुपये देने होते थे। अब वह राशि 980 रुपये हो गई है। 

-आवास टाइप 4 स्पेशल, जिसमें 59 से 91.5 वर्ग मीटर का मकान मिलता है, उसके लिए अभी तक बतौर लाइसेंस फीस 930 रुपये देने होते थे। अब वह राशि 1040 रुपये हो गई है। 
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-आवास टाइप 5ए, जिसमें 106 वर्ग मीटर का मकान मिलता है, उसके लिए अभी तक बतौर लाइसेंस फीस 1650 रुपये देने होते थे। अब वह राशि 1850 रुपये हो गई है। 

-आवास टाइप 5बी, जिसमें 106 वर्ग मीटर से बड़ा आवास मिलता है, उसके लिए अभी तक बतौर लाइसेंस फीस 1750 रुपये देने होते थे। अब वह राशि 1960 रुपये हो गई है। 
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-आवास टाइप 6ए, जिसमें 159.5 वर्ग मीटर का मकान मिलता है, उसके लिए अभी तक बतौर लाइसेंस फीस 2170 रुपये देने होते थे। अब वह राशि 2430 रुपये हो गई है। 

-आवास टाइप 6बी, जिसमें 159.5 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र का मकान मिलता है, उसके लिए अभी तक लाइसेंस फीस के तौर पर 2590 रुपये देने होते थे। अब वह राशि 2900 रुपये हो गई है। 

-आवास टाइप 7, जिसमें 189.5 से 224.5 वर्ग मीटर का मकान मिलता है, उसके लिए लाइसेंस फीस 3040 रुपये थी। अब वह राशि 3400 रुपये हो गई है। 

-आवास टाइप 8, जिसमें 243 से 522 वर्ग मीटर का मकान मिलता है, उसके लिए लाइसेंस फीस 5430 रुपये थी, अब वह राशि 6070 रुपये हो गई है। 

-सर्वेंट क्वार्टर के फ्लैट रेट पर लाइसेंस फीस अभी 90 रुपये थी, जबकि बढ़े हुए रेटों में यह फीस 100 रुपये हो गई है। गेराज की लाइसेंस फीस 60 रुपये से 70 रुपये हो गई है। 


सुइट के फ्लैट रेट पर लाइसेंस फीस में बदलाव 
अभी तक सिंगल रुम वाला सुइट, जिसका लिविंग एरिया 21.5 से 30 वर्ग मीटर है, इसकी लाइसेंस फीस के लिए 550 रुपये देने होते थे। अब वह फीस 620 रुपये हो गई है। इसमें किचन शामिल नहीं है।  यदि किचन साथ लेते हैं तो वह फीस 870 रुपये होगी। अभी इसके लिए 780 रुपये देने पड़ते थे। डबल रुम के लिए यह फीस 1070 रुपये थी। अब इसे 1200 रुपये कर दिया गया है।

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