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बिहार में गुटखा पर लगा प्रतिबंध हटा, सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
ब्यूरो/अमर उजाला, पटना
Updated Wed, 20 Jul 2016 04:03 AM IST
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बिहार में गुटखा, पान मसाला, जर्दा और सुगंधित सुपारी के उत्पादन बिक्री और वितरण पर लगे रोक को हटा दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से इन पर लगाए गए प्रतिबंध को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
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प्रभात जर्दा और अन्य की तरफ से मामले को लेकर दायर याचिकाओं पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी की खंडपीठ ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। इससे पहले खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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मालूम हो कि बिहार सरकार ने छह नवंबर 2015 के अधिसूचना के तहत इन तंबाकू उत्पादों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद राज्य सरकार के इस आदेश के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें यह कहा गया कि राज्य सरकार को इस संबंध में प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है।
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साथ ही खाद्य सुरक्षा आयुक्त की तरफ से जारी अधिसूचना भी वैद्य नहीं है। कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकारते हुए याचिकाएं मंजूर की। राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पीएन शाही ने बताया कि इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।