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संदेशखाली: सीबीआई को शाहजहां शेख की हिरासत हाईकोर्ट की समयसीमा के भीतर नहीं मिली; नाराज हाईकोर्ट ने कही यह बात

Wed, 06 Mar 2024 02:58 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Wed, 06 Mar 2024 02:58 PM IST
सार

इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को भी निर्देश दिया था कि टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपी जाए। कोर्ट बंगाल पुलिस को पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण आचरण के लिए फटकार लगाते हुए कहा था कि आरोपियों को बचाने के लिए जांच में देरी का हर प्रयास किया जा रहा है।

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HC directs Bengal govt to transfer probe into attack on ED officials case hand over Shajahan Sheikh to CBI
कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर संदेशखाली प्रकरण की जांच सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है। बुधवार को सीबीआई ने इस संबंध में दो और प्राथमिकी दर्ज की। इसी के साथ सीबीआई कुल तीन प्राथमिकियों के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत के आदेश का अनुपालन करने सीबीआई की टीम केंद्रीय बलों के साथ पहुंची। हालांकि, अनिवार्य मेडिकल जांच के कारण हाईकोर्ट की तरफ से तय समयसीमा के भीतर (शाम 4.15 बजे के) सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं सौंपी जा सकी। पुलिस मुख्यालय पहुंची सीबीआई टीम आरोपी टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने मंगलवार को भी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित होने के आधार पर हिरासत नहीं सौंपी गई।

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बंगाल पुलिस के बर्ताव पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार सुबह सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी की सरकार को एक बार फिर निर्देश दिया कि पुलिस संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई को सौंपे। पश्चिम बंगाल के इस बहुचर्चित प्रकरण पर अदालत ने दो टूक कहा कि संदेशखाली मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को लेकर कोर्ट ने कहा कि राज्य पुलिस ने इस मामले में लुकाछिपी का खेल खेला है। आरोपी बेहद राजनीतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है। आज शाम 4:15 बजे तक जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और आरोपी की हिरासत भी केंद्रीय एजेंसी को दे दी जाए।
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हाईकोर्ट ने मंगलवार को भी निर्देश दिया था कि टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपी जाए। कोर्ट बंगाल पुलिस को पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण आचरण के लिए फटकार लगाते हुए कहा था कि आरोपियों को बचाने के लिए जांच में देरी का हर प्रयास किया जा रहा है। इसके कुछ ही घंटों के अंदर ही पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन शीर्ष अदालत की पीठ ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

इस बीच सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में लेने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया। एजेंसी की एक टीम शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ कोलकाता स्थित सीआईडी कार्यालय भी पहुंची, लेकिन उसे हिरासत नहीं सौंपी गई। सीआईडी ने कहा कि संदेशखाली के नेता को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया, क्योंकि राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की है।


हाईकोर्ट की ओर से मंगलवार शाम साढ़े चार बजे तक उसके निर्देशों का पालन करने का आदेश दिए जाने के तुरंत बाद सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच अपने हाथ में ले ली। हालांकि, पश्चिम बंगाल पुलिस ने शेख को एजेंसी की टीम को सौंपने से इनकार कर दिया। सीबीआई की टीम भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय पहुंची थी और दो घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद शाम साढ़े सात बजे शेख को लिए बगैर ही लौट गई।

इस बीच ईडी ने शेख की 12.78 करोड़ रुपये मूल्य की एक दर्जन से ज्यादा संपत्तियों को कुर्क किया है, जिसमें बैंक जमा, एक फ्लैट और संदेशखालि और कोलकाता में कृषि और मत्स्य पालन भूमि शामिल है। ईडी अधिकारियों के एक दल पर पांच जनवरी को लगभग 1,000 लोगों की भीड़ ने उस वक्त हमला कर दिया था, जब वे शेख के घर पर छापा मारने गए थे।

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