फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Hajj passport will not be valid issued after 24 January

हज के लिए 24 जनवरी के बाद जारी पासपोर्ट नहीं होंगे मान्य

Mon, 19 Dec 2016 02:22 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/ अमर उजाला, लखनऊ Updated Mon, 19 Dec 2016 02:22 AM IST
विज्ञापन
Hajj passport will not be valid issued after 24 January
फाइल फोटो

हज पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले आजमीन अपना पासपोर्ट जल्द तैयार करवा लें। हज कमेटी 24 जनवरी के बाद जारी पासपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगी। हज आवेदन की ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया दो जनवरी से शुरू होगी। हस्तलिखित पासपोर्ट भी मान्य नहीं होंगे।

विज्ञापन


हज कमेटी ऑफ इंडिया के एक्शन प्लान के मुताबिक चयनित होने वाले आजमीन-ए-हज को 31 मार्च तक अपना मूल पासपोर्ट और हज खर्च की राशि बैंक में जमा कर उसकी रसीद हज कमेटी में जमा करनी होगी। हज अधिकारी तनवीर अहमद ने बताया कि जिन हज यात्रियों का पासपोर्ट 24 जनवरी 2016 के बाद जारी होगा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन


पासपोर्ट की वैधता भी 28 फरवरी 2018 तक अनिवार्य की गई है। हज के लिए आवेदन दो जनवरी से 24 जनवरी तक किए जा सकेंगे। इसके लिए सभी जिलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय और राज्य हज कमेटी कार्यालय में फॉर्म उपलब्ध रहेंगे। हज कमेटी की वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर भी आवेदन किए जा सकेंगे। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed