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गुलबर्ग नरसंहार मामला: दोषियों की सजा पर 9 जून तक टला फैसला

Mon, 06 Jun 2016 04:05 PM IST
एजेंसी/अहमदाबाद
एजेंसी/अहमदाबाद Updated Mon, 06 Jun 2016 04:05 PM IST
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gulbarg society verdict
कोर्ट - फोटो : demo photo

गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले में दोषी करार दिए जा चुके 24 अभियुक्तों को विशेष अदालत अब 9 जून को सजा सुनाएगी। इससे पहले संभावना थी कि कोर्ट सभी आरोपियों को आज सजा सुना सकता है। लेकिन अब यह तीन दिन के लिए और टल गया।

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गौरतलब है कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद स्थित गुलबर्ग सोसायटी पर करीब 400 लोगों की हिंसक भीड़ ने हमला बोला था। इसमें पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मामले में बीते दो जून को विशेष अदालत के न्यायाधीश पीबी देसाई ने 66 आरोपियों में से 24 को दोषी करार दिया था। 
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अदालत ने 11 को हत्या का दोषी माना जबकि विश्व हिंदू परिषद के नेता अतुल वैद्य सहित 13 अन्य लोगों को हत्या से छोटे अपराध के लिए दोषी माना था। 14 साल बाद आए अदालत के फैसले में छह की मौत ट्रायल के दौरान ही हो गई थी। 
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फैसले के दौरान अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा- 120बी को हटाते हुए कहा कि इस मामले में आपराधिक साजिश रचने का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा सभी आरोपियों पर से साजिश रचने के आरोप हटाए जाते हैं। 


भाजपा पार्षद बिपिन पटेल सहित 36 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया गया था। बरी किए गए अन्य आरोपियों में गुलबर्ग सोसाइटी क्षेत्र के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर केजी इरडा और पूर्व कांग्रेस पार्षद मेघसिंह चौधरी भी थे।

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