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Hindi News ›   India News ›   GST: Five states including UP will require e-way bill from April 15 2018

जीएसटी: यूपी समेत पांच राज्यों में 15 अप्रैल से ई-वे बिल जरूरी

Tue, 10 Apr 2018 09:48 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 10 Apr 2018 09:48 PM IST
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GST: Five states including UP will require e-way bill from April 15 2018
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश समेत देश के पांच राज्यों के अंदर ढुलाई (इंट्रा स्टेट) होने वाले सामानों पर भी आगामी 15 अप्रैल से ई-वे बिल प्रणाली लागू हो रही है। इसकी घोषणा केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने की है। 
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सरकार की तरफ से जारी एक आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल 2018 से आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में सामानों के इंट्रा स्टेट मूमवेंट पर भी ई-बे बिल प्रणाली को लागू किया जा रहा है। 
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गौरतलब है कि सरकार ने बीते एक अप्रैल से ही 50 हजार रुपये या इससे अधिक मूल्य के सामानों के अंतर्राज्यीय परिवहन पर ई वे बिल प्रणाली को लागू कर दिया है। उसी दिन से कर्नाटक में राज्य के भीतर होने वाले परिवहन में भी इस प्रणाली को लागू कर दिया गया है। 
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उस समय केन्द्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा था कि अन्य राज्यों में इसे चरणबद्घ तरीके से लागू किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि उपरोक्त पांच राज्यों के अंदर होने वाले सामानों की ढुलाई में भी ई-वे बिल प्रणाली लागू करने से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में कर चोरी की गुंजाइश और घटेगी। 
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