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गोवा: आतंकी खतरे की खुफिया सूचना के बाद लगाई गई थी धारा 144, सरकार ने आदेश लिया वापस

Tue, 18 Feb 2020 10:28 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, पणजी
पीटीआई, पणजी Published by: देव कश्यप Updated Tue, 18 Feb 2020 10:28 AM IST
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Goa government withdraws order to impose Section 144
प्रमोद सावंत (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

कार्निवाल से पहले उत्तर गोवा जिला प्रशासन ने दो महीने के लिए लगाई गई दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 सोमवार को हटा ली है। पश्चिमी तट पर संभावित आतंकी खतरे की खुफिया सूचना के मद्देनजर पिछले हफ्ते यह धारा लगाई गई थी।

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उत्तर गोवा के जिलाधिकारी गोपाल पारसेकर ने धारा 144 हटाने की सूचना सोमवार को जारी की। विश्व प्रसिद्ध गोवा कार्निवाल 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। विपक्षी दलों ने तटीय राज्य में यह धारा लगाने पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि सरकार के इस कदम से पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा।
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इस पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को कहा था कि यह आदेश सामान्य प्रकृति का है और सरकार इसकी समीक्षा करेगी।
 

 

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