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Adani-Hindenberg: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अदाणी बोले- सत्यमेव जयते, कांग्रेस सांसद ने सेबी पर साधा निशाना
Wed, 03 Jan 2024 02:37 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: श्वेता महतो
Updated Wed, 03 Jan 2024 02:37 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौतम अदाणी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सच्चाई की ही जीत हुई है। हम देश के विकास के लिए काम करना जारी रखेंगे।
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Gautam Adani, Congress MP Manish Tewari
- फोटो : Social Media
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर सेबी की जांच में दखल देने से इनकार किया है। इसके साथ ही उन्होंने तीन महीने में सेबी को जांच पूरा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अरबपति गौतम अदाणी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है। अदाणी ने आगे कहा कि उनका समूह भारत की विकास में योगदान देना जारी रखेगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अदाणी ने दी प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अदाणी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते। जो भी हमारे साथ खड़ा रहा उनका मैं धन्यवाद करता हूं। देश के विकास के लिए हम काम करना जारी रखेंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। दालत ने कहा, "सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हम सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं।
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वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, 'यह अदाणी समूह के लिए पूरी तरह से राहत है। अदालत ने सेबी की जांच पर भरोसा किया। अदालत ने कहा कि उन्हें सेबी की जांच पर भरोसा है। जैसा कि चार याचिकाओं में मांग की गई थी, इस मामले में सीबीआई और पुलिस जांच की जरूरत नहीं है। इस मामले में कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया कि दूसरे जांच की जरूरत पड़े।'
विपक्ष का सेबी पर निशाना
अदाणी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ठीक एक साल पहले सार्वजनिक हुई थी और तब से सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से अपने पैर खींच रहा है। अगर इतना संवेदनशील मामला है तो भी इसकी जांच पूरी होने में एक साल लग जाता है।
उन्होंने सेबी पर निशाना साधते हुए कहा, 'इससे पता चलता है कि सेबी का रवैया कितना लचर है। अगर सेबी चाहती तो यह मामला बहुत पहले ही खत्म हो जाता। हमने इस मामले को लगातार वित्त की सांसदीय स्थाई समिति के सामने भी उठाया था।'
हिंडनबर्ग ने लगाए थे धोखाधड़ी का आरोप
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया है कि अरबपति गौतम अदाणी ने 'कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी' की है। पिछले महीने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, उसे पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अदाणी ने दी प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अदाणी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते। जो भी हमारे साथ खड़ा रहा उनका मैं धन्यवाद करता हूं। देश के विकास के लिए हम काम करना जारी रखेंगे।
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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। दालत ने कहा, "सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हम सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं।
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वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, 'यह अदाणी समूह के लिए पूरी तरह से राहत है। अदालत ने सेबी की जांच पर भरोसा किया। अदालत ने कहा कि उन्हें सेबी की जांच पर भरोसा है। जैसा कि चार याचिकाओं में मांग की गई थी, इस मामले में सीबीआई और पुलिस जांच की जरूरत नहीं है। इस मामले में कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया कि दूसरे जांच की जरूरत पड़े।'
विपक्ष का सेबी पर निशाना
अदाणी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ठीक एक साल पहले सार्वजनिक हुई थी और तब से सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से अपने पैर खींच रहा है। अगर इतना संवेदनशील मामला है तो भी इसकी जांच पूरी होने में एक साल लग जाता है।
उन्होंने सेबी पर निशाना साधते हुए कहा, 'इससे पता चलता है कि सेबी का रवैया कितना लचर है। अगर सेबी चाहती तो यह मामला बहुत पहले ही खत्म हो जाता। हमने इस मामले को लगातार वित्त की सांसदीय स्थाई समिति के सामने भी उठाया था।'
हिंडनबर्ग ने लगाए थे धोखाधड़ी का आरोप
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया है कि अरबपति गौतम अदाणी ने 'कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी' की है। पिछले महीने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, उसे पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता।