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छत्तीसगढ़: सौतेली बेटी से दुष्कर्म में पिता और मां को 20 साल की सजा
Sat, 11 Jan 2020 10:57 PM IST
Mohit Mudgal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: Mohit Mudgal
Updated Sat, 11 Jan 2020 10:57 PM IST
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बच्ची से दुष्कर्म(डेमो)
- फोटो : Social media
छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति को अपनी सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही रायपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के लिए उकसाने के मामले में पीड़िता की मां को भी इतने ही साल की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने बताया कि अतिरिक्त एवं जिला सत्र (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) के जज राजीव कुमार ने सौतेले पिता पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उसकी पत्नी पर भी कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया है। 10 साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म का यह मामला पिछले साल प्रकाश में आया। पिता ने 2018 से अप्रैल, 2019 के बीच बच्ची के साथ लगातार दुष्कर्म किया। किशोरी ने मई, 2019 में पुलिस को लिखित शिकायत की, जिसके आधार पर उसकी मां और सौतेले पिता को गिरफ्तार किया गया।
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