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राहत : सरकारी कर्मी की मौत पर परिवार को फौरन मिलेगी पेंशन
Sat, 01 Aug 2020 06:56 AM IST
अवधेश कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अवधेश कुमार
Updated Sat, 01 Aug 2020 06:56 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : PTI
केंद्र सरकार ने नौकरी के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अंतरिम तौर पर पारिवारिक पेंशन भुगतान के नियमों में ढील देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अगर मृत्यु प्रमाणपत्र और दावेदार के बैंक खाते के विवरण के साथ फॉर्म 14 में पारिवारिक पेंशन का दावा मिला और कार्यालय प्रमुख दावे की वास्तविकता से संतुष्ट है, तो अंतरिम पारिवारिक पेंशन फौरन मंजूर होगी।
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केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मामले में भी किसी कर्मचारी की मौत होने पर अंतिम हादसा रिपोर्ट का इंतजार किए बिना पारिवारिक पेंशन मंजूर होगी।पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग द्वारा जारी हालिया आदेश में मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को मुश्किल स्थिति से बचाने के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के 80-ए प्रावधानों को शिथिल करने का फैसला हुआ।
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नए बदलाव के बाद कार्यालय प्रमुख पारिवारिक पेंशन के मामले में नियम 80 के तहत फॉर्म 14, फॉर्म 18 और अन्य संबंधित दस्तावेजों का इंतजार किए बिना मामले को वेतन व लेखा कार्यालय को भेज देंगे। इसके बाद अंतरिम पारिवारिक पेंशन जारी हो सकेगी। यह पेंशन सीसीएस पेंशन नियम 54 के तहत अधिकतम पारिवारिक पेंशन से ज्यादा नहीं होगी। हालांकि नियम 80-ए के तहत अंतरिम ग्रेच्युटी की मंजूरी के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं होगा।
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