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बड़ी राहत: लापता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों में ढील, तुरंत मिलेगा लाभ 

Mon, 23 May 2022 07:37 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Mon, 23 May 2022 07:37 PM IST
सार

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सरकारी कर्मचारियों के लापता होने की घटनाएं अधिक होती हैं।

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Family pension rules for missing central government employees relaxed: Jitendra Singh
Dr. Jitendra Singh - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि लापता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों में ढील दी गई है, जो जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के साथ-साथ नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों जैसे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सेवा करने वालों के परिजनों के लिए एक बड़ी राहत है। एक आदेश के अनुसार, उन सभी मामलों में जहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, परिवार पेंशन का लाभ तुरंत परिवार को दिया जाएगा और यदि वह फिर से आता है और सेवा शुरू करता है, तो पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि उसके लापता होने की अवधि के बीच के समय में उसके वेतन से काटी जा सकती है।

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इससे पहले मृत घोषित होने पर ही मिलता था पेंशन लाभ
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इससे पहले परिवार पेंशन का भुगतान तब तक नहीं किया जाता था जब तक कि लापता सरकारी कर्मचारी को कानून के अनुसार मृत घोषित नहीं कर दिया जाता या उसके लापता होने के सात साल बीत नहीं जाते। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि इससे बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सरकारी कर्मचारियों के लापता होने की घटनाएं अधिक होती हैं। कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अपहरण के मामले सामने आए हैं और इसलिए उनमें विश्वास जगाने और उन्हें और उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए पेंशन नियमों में बदलाव लाए गए हैं।  
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मंत्री ने बताया कि दिनांक 25.06.2013 को जारी निर्देशों के तहत सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत कवर किया गया कोई सरकारी कर्मचारी लापता हो जाता है, तो लापता कर्मचारियों के परिवारों को वेतन, पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, छुट्टी का पैसा आदि के बकाया का लाभ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और व्यय विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है और ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए समान लाभ का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।  
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आदेश के अन्य प्रावधानों में कहा गया है कि सभी मामलों में जहां एनपीएस द्वारा कवर किया गया कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, परिवार पेंशन के लाभों का भुगतान परिवार को किया जा सकता है यदि लापता सरकारी कर्मचारी ने सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत लाभ के विकल्प का इस्तेमाल किया हो। मृत्यु या सेवा से छुट्टी पर विकलांगता/अमान्यता या सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत लाभ केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के तहत डिफाल्ट विकल्प है।

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