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अरूणाचल के पूर्व सीएम की पत्नी ने SC से वापस ली याचिका

Thu, 23 Feb 2017 09:03 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 23 Feb 2017 09:03 PM IST
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Ex Arunachal Pradesh CM wife withdraws plea seeking CBI probe
कलिखो पुल (फाइल)
अरूणाचल प्रदेश केपूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल की पत्नी दांगविमसाई पुल ने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस याचिका को वापस ले लिया है जिसमें उन्होंने पति द्वारा लिखे गए नोट के आधार पर एफआईआर दर्ज कराने और जांच कराने की गुहार की थी। गत नौ अगस्त को कालिखो पुल ने खुदकुशी को कर ली थी। 
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मालूम हो कि दांगविमसाई ने पति द्वारा हिन्दी में लिखे 60 पन्नों केनोट का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। इस नोट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जजों, वरिष्ठ लॉ ऑफिसर, राजनेता समेत उच्च पदों पर आसीन कुछ लोगों पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने पत्र को याचिका में तब्दील कर दिया था। 
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न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ के समक्ष दांगविमसाई की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि वह इस मामले में न्यायिक आदेश नहीं चाहते हैं, लिहाजा वह याचिका वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि इस मसले का हल प्रशासनिक तरीके से हो। इस पर पीठ ने कहा कि चीफ जस्टिस केआदेश केबाद इस याचिका पर सुनवाई तय की गई थी। 
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चूंकि इसमें कई राजनीतिक लोगों पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति पर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए मामला जनहित से जुड़ा है। हालांकि पीठ ने कहा कि हम इस मसले में नहीं जाना चाहते क्योंकि याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का आग्रह किया है। पीठ ने दांगविमसाई को याचिका वापस करने की इजाजत दे दी। 

करीब 25 मिनट तक चली सुनवाई में वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि वह पत्र को न्यायिक तरीके से निपटाने के लिए सुनवाई नहीं चाहते हैं। उन्होंने पीठ से कहा कि अगर सुनवाई होगी तो वह सुनवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहते। हम जानना चाहते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस मामले को कोर्ट नंबर-13 में क्यों भेजा। किसी और कोर्ट में इसे भेजा जा सकता था। उन्होंने पीठ से कहा कि यह संवेदनशील मामला है लिहाजा आपको इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

10 जजों के पास क्यों नहीं भेजा गया?

Ex Arunachal Pradesh CM wife withdraws plea seeking CBI probe
अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल - फोटो : PTI
  दवे ने सवाल उठाया कि आखिर इस याचिका को कम से कम 10 अन्य वरिष्ठ जजों के पास क्यों नहीं भेजा गया। उन्होंने न्यायमूर्ति गोयल से कहा कि आपको इस मामले पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आप और न्यायमूर्ति जेएस खेहर एकसाथ रह चुके हैं। 

मालूम हो कि एक आरोप यह भी लगाया गया है कि दो जजों के रिश्तेदारों की तरह से कालिखो पुल से पैसे की मांग की थी और सुनिश्चित किया गया था कि अरूणाचल प्रदेश में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को अवैध नहीं ठहराया जाएगा। 
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