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ED: 2000 घर खरीदारों से धोखा, 1100 करोड़ देने पर भी 14 साल में नहीं मिले मकान, 681 करोड़+ की अचल संपत्ति कुर्क
Wed, 23 Jul 2025 03:38 PM IST
ज्योति भास्कर
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली।
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Wed, 23 Jul 2025 03:38 PM IST
सार
विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं में 14 साल से ज़्यादा समय तक बिना कब्जा दिए लगभग 1100 करोड़ रुपये वसूले गए। मामला अदालत में पहुंचा। आरोपियों को 25 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
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ईडी (फाइल)
- फोटो : ANI
विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स आरपीडीपीएल) के निदेशकों और बहुसंख्यक शेयरधारकों, अरविंद वालिया और संदीप यादव को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 21.07.2025 को गिरफ्तार किया है। यह मामला 2000 से ज़्यादा घर खरीदारों से धोखाधड़ी से जुड़ा है। इन लोगों ने विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं में 14 साल से ज़्यादा समय तक बिना कब्जा दिए लगभग 1100 करोड़ रुपये वसूले थे। दोनों को गुरुग्राम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। आरोपियों को 25 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
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ईडी ने मेसर्स आरपीडीपीएल और उसके प्रमोटरों/निदेशकों के खिलाफ धन शोधन के एक मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 21.07.2025 को दिल्ली और गुरुग्राम में 03 स्थानों पर तलाशी अभियान भी चलाया। ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), नई दिल्ली और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि मेसर्स आरपीडीपीएल और उसके प्रमोटरों ने वादा किए गए समय सीमा के भीतर वादा किए गए फ्लैट और प्लॉट देने में विफल रहने के लिए विभिन्न घर खरीदारों/प्लॉट खरीदारों को धोखा दिया है, यहां तक कि 10-14 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद उन्हें घर नहीं मिला।
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पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के दौरान, यह पता चला है कि मेसर्स आरपीडीपीएल ने 2008-2011 में गुरुग्राम के सेक्टर 37डी, 92 और 95 में स्थित प्रोजेक्ट एज, प्रोजेक्ट स्काईज, प्रोजेक्ट राइज और रामप्रस्थ सिटी (प्लॉटेड कॉलोनी प्रोजेक्ट) जैसी विभिन्न परियोजनाएं शुरू कीं थी। लॉन्च के 3-4 साल के भीतर फ्लैटों/प्लॉट की गई जमीनों पर कब्जा देने का वादा किया गया था। मेसर्स आरपीडीपीएल के प्रमोटरों/निदेशकों ने घर खरीदारों से एकत्रित 140 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि को ज़मीन के टुकड़े आदि खरीदने के लिए अग्रिम के रूप में अपनी समूह कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया, बजाय इसके कि वे वादा किए गए घरों के निर्माण के लिए इसका उपयोग करें।
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इसके परिणामस्वरूप अंततः आज तक फ्लैट और प्लॉट वितरित नहीं किए जा सके। मेसर्स आरपीडीपीएल के प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों ने 2006 से अब तक हजारों निर्दोष घर खरीदारों को झूठे आश्वासन, गलत बयानी और तथ्यों को छिपाकर धोखा दिया है, जिससे उन्हें गलत लाभ हुआ है और पीड़ितों को गलत नुकसान हुआ है।
तलाशी की कार्यवाही के दौरान, वित्तीय सुराग स्थापित करने में महत्वपूर्ण, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद और जब्त किए गए। तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप 18 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी और कंपनी से संबंधित छह लग्जरी कारें जब्त की गईं, जिनका इस्तेमाल निदेशकों की निजी ज़रूरतों के लिए किया जाता था। इसके अलावा, तीन बैंक लॉकर और करोड़ों रुपये की राशि वाले 34 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया। इससे पहले, मेसर्स आरपीडीपीएल और उसकी समूह कंपनियों की 681.54 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को 11.07.2025 को अस्थायी रूप से कुर्क किया जा चुका है।