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विधानसभा चुनाव : मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए आरटीपीसीआर या पूर्ण टीकाकरण रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य
Wed, 28 Apr 2021 04:40 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Wed, 28 Apr 2021 04:40 PM IST
सार
मतों की गिनती शुरू होने से 48 घंटे पहले तक की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या आरएटी रिपोर्ट या फिर टीकाकरण रिपोर्ट दिखानी होगी। मगतणना दो मई को सुबह आठ बजे से शुरू होगी।
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चुनाव आयोग
- फोटो : social media
विस्तार
देश में कोरोना महामारी के बीच चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि मतगणना वाले दिन उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स के लिए मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।
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निर्वाचन आयोग की तरफ से मतगणना वाले दिन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक किसी भी प्रत्याशी या उसके एजेंटों को कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट दिखाए बिना उन सभागारों में प्रवेश नहीं मिलेगा जहां मतगणना की जा रही होगी।
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बुधवार को जारी इन दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि प्रत्याशी या उनके एजेंट जिन्हें कोविड-19 टीके की दोनों खुराकें लग चुकी हैं वे भी दो मई को मतगणना कक्षों में प्रवेश कर सकते हैं। बता दें कि दो मई को असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों के लिए वोटों की गिनती होनी है।
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नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि गिनती की प्रक्रिया के दौरान मतगणना केंद्रों के बाहर किसी तरह की जनसभा की अनुमति नहीं होगी। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी प्रत्याशी या एजेंट को आरटी-पीसीआर जांच कराए बिना या कोविड-19 रोधी टीके की दो खुराकें लिए बिना मतगणना सभागार में प्रवेश नहीं मिलेगा।
उनको गिनती शुरू होने से 48 घंटे पहले तक की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या आरएटी रिपोर्ट या फिर टीकाकरण रिपोर्ट दिखानी होगी। मगतणना दो मई को सुबह आठ बजे से शुरू होगी।