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Election Commission: चुनाव में सिर्फ 2000 ही खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी!, चुनाव आयोग ने तैयार किया प्रस्ताव
Sun, 06 Nov 2022 02:34 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Sun, 06 Nov 2022 02:34 PM IST
सार
चुनाव आयोग ने इस संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है। चुनाव आयोग के पैनल ने सिफारिश की है कि चुनाव संचालन नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए।
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चुनाव आयोग
- फोटो : social media
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विस्तार
चुनाव के दौरान अधिक पारदर्शिता और नकद लेन-देन पर लगाम लगाने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत उम्मीदवारों के नकद खर्च को दो हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। पहले यह सीमा 10 हजार रुपये तक थी।
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चुनाव आयोग ने इस संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है। चुनाव आयोग के पैनल ने सिफारिश की है कि चुनाव संचालन नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव से संबंधित खर्चों के लिए दो हजार रुपये से अधिक का भुगतान अकाउंट पेयी के माध्यम से किया जाए। इनके अलाचा चेक या डिजिटल माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।
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अब तक 10 हजार से अधिक के भुगतान होते थे चेक से
चुनाव आयोग के अभी तक के नियमों के मुताबिक, चुनाव के दौरान 10,000 रुपये से अधिक के सभी भुगतान चेक, ड्राफ्ट या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किए जाते हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से कम से कम एक दिन पहले चुनावी खर्च के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। वहीं, चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर उम्मीदवार को जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) को चुनाव व्यय खाता जमा करना होगा।
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