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Hindi News ›   India News ›   Election Commission approval not required for Ram temple trust to Mandir construction in Ayodhya

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है राममंदिर ट्रस्ट का एलान

Wed, 05 Feb 2020 05:12 PM IST
आसिम खान पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Wed, 05 Feb 2020 05:12 PM IST
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Election Commission approval not required for Ram temple trust to Mandir construction in Ayodhya
चुनाव आयोग (फाइल फोटो)

दिल्ली विधानसभा चुनावों में मतदान से दो दिन पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री का राममंदिर तीर्थ ट्रस्ट का एलान आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन नहीं है।  निर्वाचन आयोग के अनुसार क्योंकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 8 फरवरी तक फैसला लेना था। इसलिए सदन की घोषणा इसी फैसले के मद्देनजर है। इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। 

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बुधवार को आम आदमी पार्टी ने पीएम की घोषणा के तुरंत बाद चुनाव आयोग पहुंचकर शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि पीएम की घोषणा आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इस घोषणा के माध्यम से वोटरों को प्रभावित किया जा रहा है। हालांकि आप की शिकायत पर आयोग ने स्पष्ट  किया है कि घोषणा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। क्योंकि केंद्र का यह फैसला कोर्ट द्वारा अधिकृत समय सीमा के मुताबिक है।  
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हालांकि, बुधवार को पीएम मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली के शास्त्री भवन में  कैबिनेट फैसलों में ट्रस्ट गठन के प्रस्ताव की भी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। जावड़ेकर ने बताया कि आयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़े विषयों पर निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा।  
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जावड़ेकर ने यह भी बताया कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन का फैसला और पहले से सरकार द्वारा अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन भी ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में ट्रस्ट और दिल्ली चुनाव की आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लघंन पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में जावड़ेकर ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में लिया गया फैसला है। इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए इसे राजनीति के अलग करके देखना चाहिए। पिछले साल 9 नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 8 फरवरी तक ट्रस्ट गठन करने के लिए कहा था।


दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा कार्यालय 
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उत्तरप्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए नव गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कार्यालय दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा। एक अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि के आवंटन का पत्र जारी कर चुकी है। अधिसूचना में कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय- आर 20, ग्रेटर कैलाश पार्ट-एक, नई दिल्ली-110048 है।

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