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ED: सांसद ए राजा की 55 करोड़ की संपत्ति कुर्क, प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई
Fri, 23 Dec 2022 06:16 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Fri, 23 Dec 2022 06:16 AM IST
सार
ईडी के मुताबिक, यह जमीन गुरुग्राम स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी को पर्यावरण मंजूरी देने के एवज में राजा से जुड़ी एक कंपनी ने खरीदी थी। राजा 2004 से 2007 के बीच केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री थे।
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प्रवर्तन निदेशालय।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को द्रमुक के सांसद ए राजा की 55 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत कुर्क की है। यह संपत्ति तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में 45 एकड़ जमीन के रूप में है।
ईडी के मुताबिक, यह जमीन गुरुग्राम स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी को पर्यावरण मंजूरी देने के एवज में राजा से जुड़ी एक कंपनी ने खरीदी थी। राजा 2004 से 2007 के बीच केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री थे। नीलगिरी लोकसभा सीट से सांसद राजा 2जी स्पेक्ट्रम मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच को लेकर ईडी के निशाने पर रह चुके हैं।
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ईडी के मुताबिक, यह जमीन गुरुग्राम स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी को पर्यावरण मंजूरी देने के एवज में राजा से जुड़ी एक कंपनी ने खरीदी थी। राजा 2004 से 2007 के बीच केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री थे। नीलगिरी लोकसभा सीट से सांसद राजा 2जी स्पेक्ट्रम मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच को लेकर ईडी के निशाने पर रह चुके हैं।
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