{"_id":"6ab4e69d99103d00440ac5a6","slug":"disha-salian-case-father-satish-salian-to-submit-key-evidence-before-cbi-aaditya-thackeray-defamation-notice-2026-09-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिशा सालियान केस: पिता सतीश सीबीआई को सौंपेंगे अहम सबूत; आदित्य ठाकरे ने ठुकराया ₹500 करोड़ का मानहानि नोटिस","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
दिशा सालियान केस: पिता सतीश सीबीआई को सौंपेंगे अहम सबूत; आदित्य ठाकरे ने ठुकराया ₹500 करोड़ का मानहानि नोटिस
Thu, 24 Sep 2026 02:30 PM IST
अमन तिवारी
एएनआई, मुंबई
एएनआई, मुंबई
Published by: अमन तिवारी
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:30 PM IST
सार
दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान गुरुवार को वकील के साथ मुंबई स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंचकर मामले से जुड़े सबूत सौंपने वाले हैं। इसी बीच आदित्य ठाकरे ने सतीश की ओर से भेजे गए 500 करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस को खारिज करते हुए माफी और भुगतान से इनकार किया है।
विज्ञापन
सतीश सालियान, दिशा सालियान
- फोटो : एएनआई, एक्स
विस्तार
दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान के मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान अपने वकील के साथ गुरुवार दोपहर दो बजे के बाद मुंबई में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दफ्तर जाएंगे। वे मामले से जुड़े कई अहम सबूत सीबीआई को सौंपेंगे। इसके साथ ही सतीश सालियान यह मांग भी करने वाले हैं कि संबंधित लोगों को जल्द से जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जाए और जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
यह नया मोड़ शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे और सतीश सालियान के बीच जारी कानूनी तकरार के बीच आया है। गुरुवार को ही आदित्य ठाकरे ने सतीश सालियान की तरफ से भेजे गए 500 करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस का औपचारिक कानूनी जवाब देते हुए इसे पूरी तरह खारिज कर दिया।
आदित्य ठाकरे ने माफी मांगने और मुआवजा देने से किया इनकार
अपने कानूनी जवाब में आदित्य ठाकरे ने मानहानि के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने न तो माफी मांगने, न ही अपने सोशल मीडिया पोस्ट वापस लेने और न ही कोई मुआवजा देने की बात कही। जवाब में कहा गया, सतीश सालियान के संबंध में इन पोस्टों को झूठा, दुर्भावनापूर्ण या मानहानिकारक बताना पूरी तरह खारिज किया जाता है। 'मुआवजे और हर्जाने' के रूप में 500 करोड़ रुपये की मांग मनमानी है और इसका कोई ठोस आधार, गणना या नुकसान साबित नहीं किया गया है। इसलिए किसी माफी, पोस्ट वापस लेने या भुगतान करने का सवाल ही नहीं उठता।
विज्ञापन
आदित्य ठाकरे के वकील ने दलील दी कि 16 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किए गए पोस्ट में सतीश सालियान का कोई नाम या जिक्र तक नहीं था। जवाब के मुताबिक, नोटिस में किसी भी ऐसे वाक्य या शब्द की पहचान नहीं की गई है जो सीधे सतीश सालियान की ओर इशारा करता हो।
ये भी पढ़ें: दिशा सालियान: वकील का दावा- गुनहगार को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के पर्याप्त सबूत; आदित्य ठाकरे पर क्या बोले?
ठाकरे के पक्ष ने कहा कि लंबे समय से चल रहे राजनीतिक और मीडिया अभियानों पर की गई टिप्पणियों में किसी व्यक्ति का नाम जबरन जोड़कर मानहानि का मामला नहीं बनाया जा सकता। आदित्य ठाकरे ने नोटिस में किए गए हर दावे और आरोप को झूठा, गलतफहमी पर आधारित और कानूनी रूप से टिकने के अयोग्य बताया।
सतीश सालियान के वकील का रुख
इससे पहले 19 सितंबर को सतीश सालियान का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नीलेश ओझा ने बताया था कि आदित्य ठाकरे को माफी और 500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग वाला कानूनी नोटिस भेजा गया है। ओझा ने कहा था कि संविधान के तहत सभी बराबर हैं और वे ठाकरे के दरवाजे पर जाकर नोटिस दे रहे हैं।
क्या है मामला?
दिशा सालियान 8 जून 2020 को मुंबई में मृत पाई गई थीं। शुरुआत में उनकी मौत को दुर्घटनावश हुई मौत (एडीआर) के रूप में दर्ज किया गया था। उनकी मौत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कुछ ही दिन पहले हुई थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर हाई-प्रोफाइल जांच और भारी सार्वजनिक विवाद देखने को मिला था।
विज्ञापन
यह नया मोड़ शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे और सतीश सालियान के बीच जारी कानूनी तकरार के बीच आया है। गुरुवार को ही आदित्य ठाकरे ने सतीश सालियान की तरफ से भेजे गए 500 करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस का औपचारिक कानूनी जवाब देते हुए इसे पूरी तरह खारिज कर दिया।
विज्ञापन
आदित्य ठाकरे ने माफी मांगने और मुआवजा देने से किया इनकार
अपने कानूनी जवाब में आदित्य ठाकरे ने मानहानि के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने न तो माफी मांगने, न ही अपने सोशल मीडिया पोस्ट वापस लेने और न ही कोई मुआवजा देने की बात कही। जवाब में कहा गया, सतीश सालियान के संबंध में इन पोस्टों को झूठा, दुर्भावनापूर्ण या मानहानिकारक बताना पूरी तरह खारिज किया जाता है। 'मुआवजे और हर्जाने' के रूप में 500 करोड़ रुपये की मांग मनमानी है और इसका कोई ठोस आधार, गणना या नुकसान साबित नहीं किया गया है। इसलिए किसी माफी, पोस्ट वापस लेने या भुगतान करने का सवाल ही नहीं उठता।
विज्ञापन
आदित्य ठाकरे के वकील ने दलील दी कि 16 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किए गए पोस्ट में सतीश सालियान का कोई नाम या जिक्र तक नहीं था। जवाब के मुताबिक, नोटिस में किसी भी ऐसे वाक्य या शब्द की पहचान नहीं की गई है जो सीधे सतीश सालियान की ओर इशारा करता हो।
ये भी पढ़ें: दिशा सालियान: वकील का दावा- गुनहगार को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के पर्याप्त सबूत; आदित्य ठाकरे पर क्या बोले?
ठाकरे के पक्ष ने कहा कि लंबे समय से चल रहे राजनीतिक और मीडिया अभियानों पर की गई टिप्पणियों में किसी व्यक्ति का नाम जबरन जोड़कर मानहानि का मामला नहीं बनाया जा सकता। आदित्य ठाकरे ने नोटिस में किए गए हर दावे और आरोप को झूठा, गलतफहमी पर आधारित और कानूनी रूप से टिकने के अयोग्य बताया।
सतीश सालियान के वकील का रुख
इससे पहले 19 सितंबर को सतीश सालियान का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नीलेश ओझा ने बताया था कि आदित्य ठाकरे को माफी और 500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग वाला कानूनी नोटिस भेजा गया है। ओझा ने कहा था कि संविधान के तहत सभी बराबर हैं और वे ठाकरे के दरवाजे पर जाकर नोटिस दे रहे हैं।
क्या है मामला?
दिशा सालियान 8 जून 2020 को मुंबई में मृत पाई गई थीं। शुरुआत में उनकी मौत को दुर्घटनावश हुई मौत (एडीआर) के रूप में दर्ज किया गया था। उनकी मौत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कुछ ही दिन पहले हुई थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर हाई-प्रोफाइल जांच और भारी सार्वजनिक विवाद देखने को मिला था।