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दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया के निलंबित पायलट की अग्रिम जमानत मंजूर की
Mon, 01 Jul 2019 01:02 PM IST
शिल्पा ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: शिल्पा ठाकुर
Updated Mon, 01 Jul 2019 01:02 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : File Photo
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दिल्ली हाईकोर्ट ने विमान नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में निलंबित एयर इंडिया के पायलट की अग्रिम जमानत सोमवार को मंजूर कर ली है।
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अरविंद कठपालिया ने निचली अदालत के आदेश पर उनके खिलाफ दर्ज हुए मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कठपालिया को राहत दी।
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कठपालिया पर जनवरी 2017 में विमानन कंपनी के साथ काम कर रहे एक चिकित्सक को डराने-धमकाने, आपराधिक षड्यंत्र रचने और सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी आरोप है।
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उड़ान भरने से पहले 'अल्कोहल टेस्ट' में असफल रहने पर कठपालिया को पिछले साल नवंबर में एयर इंडिया के निदेशक (परिचालन) पद से हटा दिया गया था।