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पीएनबी घोटाला: कोर्ट ने भगोड़ा नीरव मोदी को नोटिस जारी किया, संपत्ति हो सकती है जब्त
Fri, 14 May 2021 03:13 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, मुंबई।
एजेंसी, मुंबई।
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 14 May 2021 03:13 AM IST
सार
- अदालत ने कहा कि अगर आरोपी नीरव मोदी पेश नहीं होता तो उसके खिलाफ एफईओ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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नीरव मोदी
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उससे पूछा है कि क्यों नहीं उसकी संपत्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून (एफईओ) के तहत जब्त कर लिया जाए। विशेष जज वीसी बर्डे ने मोदी को 11 जून से पहले अदालत में हाजिर होने को कहा है।
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अदालत ने कहा कि अगर आरोपी पेश नहीं होता तो उसके खिलाफ एफईओ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। विशेष अदालत ने दिसंबर 2019 में नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर ऐसा किया गया था जो इस मामले में जांच कर रहा है।
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नोटिस में कहा गया है, मैं, वी.सी. बर्डे, पीएमएलए, 2002 और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत विशेष न्यायाधीश, आपको यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी करता हूं कि आवेदन (प्रवर्तन निदेशालय की याचिका) में उल्लेखित संपत्तियों को उक्त कानून के तहत जब्त क्यों नहीं कर लिया जाए।
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नीरव की पत्नी, बहन और बहनोई को भी नोटिस
नीरव मोदी की पत्नी अमी, बहन पूर्वी और बहनोई मयंक मेहता को भी ऐसा ही नोटिस जारी किया गया। जांच एजेंसी का आरोप है कि नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ कथित तौर पर 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की।