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महाराष्ट्र: आज से खुले सैलून और ब्यूटी पार्लर, इन नियमों का करना होगा पालन
Sun, 28 Jun 2020 09:24 AM IST
अनवर अंसारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अनवर अंसारी
Updated Sun, 28 Jun 2020 09:24 AM IST
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पीपीई किट पहनकर बाल काटता व्यक्ति
- फोटो : PTI
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भारत में जब कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ तो महाराष्ट्र इसका केंद्र बनकर उभरा। संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले और मौतें मुंबई में ही सामने आए। हालांकि, पिछले कुछ दिनों में राजधानी में हालात में सुधार होता नजर आ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र ने रविवार से नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। इसके बाद मुंबई के साथ-साथ राज्यभर में सैलून और नाई की दुकानें फिर से खुल गईं।
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महाराष्ट्र में तीन महीने से अधिक समय बाद सरकार ने 'मिशन बिगिन अगेन' के चौथे चरण के तहत दुकानों को फिर से संचालित करने की इजाजत दी है। गुरुवार को जारी किए गए एक आदेश में कहा गया था कि रेड जोन के रूप में चिह्नित 19 नगर निगमों में नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर रविवार से खुलेंगे।
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दुकानों के फिर से खुलने पर एक दुकान मालिक ने कहा कि मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने फिर से दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। हम किसी भी सामान को प्रयोग करने से पहले उसे अच्छी तरह से सैनिटाइज करेंगे। सैलून को भी हर दो घंटे पर सैनिटाइज किया जाएगा।
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भारत में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहां अब तक कोरोना के 1,52,765 मामले सामने आए हैं और 7,106 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया और 'मिशन बिगिन अगेन' के तहत प्रतिबंधों को कम करने के निर्देश जारी किए। वहीं, मुंबई में वर्तमान में कोरोना वायरस के 27,134 सक्रिय मामले हैं।
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नाई की दुकान, सैलून या ब्यूटी पार्लर के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं, जो इस प्रकार है:
- नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लरों में ग्राहकों को अप्वाइंटमेंट (पहले से सूचित करना) लेना होगा। साथ ही दुकान के भीतर नियमों के बारे में ग्राहकों को अवगत कराने के लिए एक नोटिस लगाना होगा।
- दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहकों को केवल कुछ चुनिंदा सेवाएं ही प्रदान की जाएंगी, जिनमें बाल काटना, बालों को रंगना, वैक्सिंग, थ्रेडिंग शामिल हैं। इसके अलावा ग्राहकों को त्वचा संबंधी कोई भी सेवा नहीं दी जाएगी।
- राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दस्ताने, एप्रन और मास्क जैसे सुरक्षात्मक गियर पहनना भी अनिवार्य कर दिया है।
- सभी दुकानों को हर सेवा के बाद और सभी सामान्य क्षेत्रों और मंजिलों को हर दो घंटे के बाद साफ किया जाना चाहिए।
- दिशानिर्देश बताते हैं कि सैलून मालिकों को ग्राहकों के लिए डिस्पोजल (निपटान) तौलिये और नैपकिन का उपयोग करना चाहिए।