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कोयला घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच की रिपोर्ट मांगी

Wed, 28 Nov 2018 01:10 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 28 Nov 2018 01:10 AM IST
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Coal Scam : Supreme Court asked for investigation report against former CBI chief Ranjit Sinha

सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले की जांच में ‘पद के दुरुपयोग’ को लेकर पूर्व सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा के खिलाफ चल रही जांच की दोबारा रिपोर्ट मांगी है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इस मामले की जांच कर रही सीबीआई की ही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को नए सिरे से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। सिन्हा के खिलाफ कथित तौर पर कोयला घोटाले से जुड़े मामलों की जांच में गड़बड़ी करने के प्रयास का आरोप है।

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कोयला घोटाले की जांच की निगरानी कर रही जस्टिस मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी इन मामलों के ट्रायल के बारे में एक ताजा स्थिति रिपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया। साथ ही सिन्हा के मामले में भी स्थिति रिपोर्ट मांगी। 
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जस्टिस लोकुर के साथ जस्टिस कूरियन जोसेफ और जस्टिस एके सिकरी की मौजूदगी वाली पीठ ने 31 दिसंबर 2018 तक की कार्रवाई वाली रिपोर्ट हर हाल में 15 जनवरी 2019 से पहले जमा कराने के निर्देश एसआईटी को दिए। बता दें कि सिन्हा के खिलाफ जांच के लिए शीर्ष अदालत ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक एमएल शर्मा के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था। 

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अडानी के मामले में राजस्थान को नोटिस

पीठ ने  शीर्ष अदालत के निर्देशों की अनदेखी के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को भी नोटिस जारी किया। यह नोटिस सुदीप कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर जारी किया गया। श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि शीर्ष अदालत के 2014 में जारी आदेशों के बावजूद निगम ने एक संयुक्त उद्यम को कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज के 74 फीसदी शेयर थे। 

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