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'क्लबहाउस एप' चैट केस: मुस्लिम महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां, मुंबई पुलिस ने हरियाणा से तीन को दबोचा

Fri, 21 Jan 2022 11:14 AM IST
सुरेंद्र जोशी पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Fri, 21 Jan 2022 11:14 AM IST
सार

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। क्राइम ब्रांच के साइबर पुलिस थाने के जवानों ने गुरुवार देर रात तीन लोगों को गिरफ्तार किया। 

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Clubhouse app chat case: Mumbai cops arrest three from Haryana
क्लबहाउस एप.. - फोटो : twitter

विस्तार

सुल्ली डील्स और बुल्लीबाई एप के बाद अब क्लबहाउस एप के मामला सामने आया है। इस ताजा मामले में मुंबई पुलिस ने हरियाणा से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। क्लबहाउस एप पर भी मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणियां की गई थीं। 

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मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। क्राइम ब्रांच के साइबर पुलिस थाने के जवानों ने गुरुवार देर रात गिरफ्तार किया।  इन आरोपियों को आज दिन में स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। मामले में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार अल सुबह ट्वीट कर इस मामले में गिरफ्तारियों पर मुंबई पुलिस की तारीफ की।  उन्होंने ट्वीट में कहा, 'मुंबई पुलिस को बधाई, उन्होंने क्लब हाउस की चैट पर भी शिकंजा कसा है और कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। नफरत को ना कहें। #Clubhouse।'
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दिल्ली पुलिस ने गूगल व एप संचालकों को लिखा पत्र
इससे पूर्व बुधवार को दिल्ली पुलिस ने क्लबहाउस एप व सर्च इंजन गूगल को पत्र लिखकर इस कथित आॅडियो ग्रुप के संचालकों का ब्योरा मांगा था। इस ग्रुप पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील टिप्पणियां की गई थीं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा था कि पुलिस ने इस ग्रुप के कुछ सदस्यों की पहचान कर ली है। ग्रुप में दोनों समुदायों के महिला व पुरुष शामिल बताए गए हैं। 
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बुधवार को मुंबई के एक संगठन ने पुलिस में शिकायत की थी कि क्लबहाउस एप पर मुस्लिम महिलाओंके खिलाफ अश्लील टिप्पणियां की जा रही हैं। शिकायत में केस दर्ज करने व इस समूह को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। 


दिल्ली महिला आयोग ने जारी किया नोटिस
दिल्ली महिला आयोग ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर एप पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके कुछ घंटों के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। उस कथित ऑडियो चैट समूह के आयोजक के बारे में विवरण मांगने के लिए क्लबहाउस एप को पत्र भी लिखा है, जिसमें कुछ मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणियां’ की गई थीं। 

चैट करने वालों की हो रही है तलाश
भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना), 295ए (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना) और 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ऑडियो चैट समूह के सदस्यों की पहचान करने और उन्हें तलाश का भी प्रयास कर रही है।


इससे पहले 'बुली बाई' ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को नीलामी के लिए डाल दिया गया था। यह एप 'सुल्ली डील्स' जैसा ही था। इसे लेकर पिछले साल विवाद हुआ था।
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