चॉपर डील मामले में जेम्स की गिरफ्तारी के लिए दोबारा गैर जमानती वारंट जारी
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3600 करोड़ के वीवीआईपी चॉपर डील मामले में आरोपी ब्रिटिश नागरिक व कथित बिचौलिये क्रिश्चिन मिशेल जेम्स की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने शनिवार को एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।
पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट मिशेल द्वारा निर्मित कंपनी मैसर्स मीडिया एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड व उसके दो निदेशकों आरके नंदा व जेबी सुब्रमण्यम को बतौर आरोपी दोबारा समन जारी किया है।
कोर्ट ने दोबारा समन जारी कर दिया
कोर्ट ने इन आरोपियों को 1 दिसंबर 2016 को समन जारी करते हुए पेश होने का निर्देश दिया था। इन आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश होना था लेकिन नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने दोबारा समन जारी कर दिया।
ईडी ने चॉपर डील मामले में मनी लांड्रिंग की जांच के बाद 1300 पन्नों की शिकायत जून 2016 में कोर्ट में पेश की थी। एजेंसी ने इस शिकायत में कहा कि जांच में सामने आया है जेम्स ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील करवाने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से करीब 30 मिलियन यूरो यानी करीब 225 करोड़ रुपये की घूस ली थी। यह घूस कंपनी ने 12 हेलीकॉप्टर का सौदा करवाने के लिए दी थी।