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यौन उत्पीड़न मुआवजा योजना में बच्चों को भी शामिल किया जाए : सुप्रीम कोर्ट

Thu, 26 Jul 2018 01:06 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 26 Jul 2018 01:06 AM IST
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Children to be included in Sexual Harassment Compensation Scheme: Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यौन उत्पीड़न और एसिड अटैक पीड़िताओं के मुआवजे को लेकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रस्तावित स्कीम में बच्चों को भी शामिल किया जाए। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस योजना में मामूली बदलाव लाकर पीड़ितों में बच्चों को भी शामिल किया जा सकता है। पीठ ने अमाइकस क्यूरी वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह को इस पर राय देने को कहा है। 

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प्रस्तावित योजना के मुताबिक, गैंगरेप पीड़िता को कम से कम पांच लाख और अधिकतम 10 लाख रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को न्यूनतम चार लाख और अधिकतम सात लाख रुपये मुआवजा मिलना चाहिए।

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