फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   centre should make Guidelines needed for rehabilitation of mentally ill: Supreme Court

पागलखाने से ठीक हो चुके लोगों के रहने का इंतजाम करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

Wed, 22 Feb 2017 03:45 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 22 Feb 2017 03:45 PM IST
विज्ञापन
centre should make Guidelines needed for rehabilitation of mentally ill: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पागलखाने में दिमागी रुप से स्वस्थ होने के बावजूद रह रहे लोगों की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार इन लोगों के पुनर्वास के लिए गाइडलाइन जारी करे।
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को आदेश देते हुए कहा, 'यह बेबद संवेदनशील मसला है। केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पागलखाने में दाखिले के बाद कोई भी व्यक्ति की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। यहां तक की अगर वह स्वस्थ हो जाता है तो भी उसे घर वापस लेने के लिए कोई नहीं आता है। केंद्र सरकार को ऐसे लोगों के पुनर्वास की व्यव्स्था करनी होगी।'
विज्ञापन


इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सोलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि फिलहाल ऐसे लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, और सरकार को इस मामले में नियम बनाने के लिए 8 हफ्ते का समय चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed