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सभी निजी चैनलों को केंद्र का निर्देश, किसी को बदनाम या आलोचना न करें
Sat, 10 Oct 2020 04:01 AM IST
Rajeev Rai
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: Rajeev Rai
Updated Sat, 10 Oct 2020 04:01 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सभी निजी चैनलों को निर्देश जारी कर कहा है कि किसी भी कार्यक्रम में व्यक्ति या कुछ समूहों की आलोचना, उनके प्रति दुर्भावना या उन्हें बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में सभी निजी चैनलों को कार्यक्रम आचार संहिता का पालन करने को कहा गया है। यह एडवाइजरी दिल्ली हाईकोर्ट में रकुल प्रीत सिंह की याचिका के मद्देनजर जारी किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स की जांच को लेकर उनके खिलाफ मानहानि वाले कार्यक्रम चलाए गए।
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मंत्रालय ने कहा है कि अतीत में भी कई मौकों पर निजी चैनलों के लिए गाइडलाइन जारी की गई, मगर इसका गंभीरता से पालन नहीं किया गया। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत किसी भी कार्यक्रम में कुछ भी अश्लील, मानहानि पहुंचाने वाली, जानबूझकर, असत्य और भड़काऊ और आधी अधूरी जानकारी वाली सामग्री का प्रसारण नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने 17 सितंबर को अपने आदेश में कहा था कि मीडिया हाउस और टेलीविजन चैनल कार्यक्रमों के लिए तय आचार संहिता का पालन करेंगे।
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