उम्मीदवारों को सार्वजनिक करनी होगी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी
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चुनाव आयोग ने कहा है कि कानून मंत्रालय की हरी झंडी के बाद उम्मीदवारों को अपना आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ओपी रावत ने जानकारी दी कि आयोग ने इस बाबत उम्मीदवारों के हलफनामे में बदलाव के लिए कानून मंत्रालय को लिख रखा है। चुनावी प्रक्रिया में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हाल में आए फैसले के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है।
मंत्रालय जल्द ही इस मामले में हरी झंडी दे सकता है। इसके बाद पांच राज्यों में होने वाले चुनाव में ही उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड या चल रहे मुकदमे के बारे में जानकारी देनी होगी। नए नियम के मुताबिक उम्मीदवार और उसके राजनीतिक दल को अलग अलग तीन अखबारों और तीन टीवी चैनलों के माध्यम से यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
आयोग चुनाव में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के गड़बड़ हड़कतों के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। आयोग ने आगाह किया है कि गड़बड़झाला करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
स्वस्थ चुनाव में जनता करे सहायता
आयोग ने सुचारू और साफ सुथरे चुनाव के लिए आम लोगों को किसी भी अनुचित क्रिया कलापों का वीडियो बनाने और फोटो खींचकर भेजने का अधिकार दिया है। वीडियो या फोटो भेजने वाला चाहे तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। आयोग ने कहा है कि आम लोग चुनाव में सहभागी का रोल अदा करें। इस चुनाव के लिए आयोग ने अपने खुफिया और सतर्कता तंत्र को भी काफी मजबूत किया है। यह तंत्र गुपचुप पूरी प्रक्रिया की सख्त मॉनिटरिंग करेगा।
चुनाव को ईको फ्रेंडली बनाने की अपील
आयोग ने राजनीतिक दलों से गुजारिश की है कि वह चुनाव को ईको फ्रेंडली बनाएं। सीईसी ने दलों से कहा है कि वह चुनाव प्रचार के लिए ऐसी सामग्रियों को ही इस्तेमाल करें जो प्रर्यावरण के अनुकूल हो। प्लास्टिक और सिंथेटिक सामग्री से दूर रहने की सलाह दी गई है।
आयोग ने जानकारी दी कि इस बार दिव्यांग वोटरों के लिए ब्रेल में सामग्री तैयार की जा रही है। पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को बूथ तक पहुंचाने और उन्हें प्रक्रियाओं की जानकारी देने के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बता दें कि इस चुनाव में अब तक की सबसे उन्नत मार्क-3 वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाएगी। इनमें वीवीपैट की सुविधा रहेगी।