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क्या इंटरनेट इस्तेमाल करने की उम्र सीमा भी होनी चाहिए?

Thu, 15 Mar 2018 03:44 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Updated Thu, 15 Mar 2018 03:44 PM IST
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can age limit should be fixed for children to using internet to prevent them from cyber crimes

कहा जाता है कि हर काम को करने की एक उम्र होती है। जैसे शादी करने के लिए लड़कियों की उम्र 18 और लड़कों की 21 होनी चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए भी उम्र सीमा 18 वर्ष रखी गई है। यदि उम्र सीमा का इतना ही ज्यादा महत्व है तो फिर इंटरनेट इस्तेमाल करने की कोई उम्र सीमा क्यों नहीं होनी चाहिए। बुधवार को साइबर सुरक्षा और कानून पर हुई एक चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने भी कुछ ऐसा ही कहा। यह चर्चा इंटरनेट पर बच्चों को मिलने वाली धमकियों को नियंत्रित करने के लिए हुई थी। 

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असल में होता यह है कि यदि किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाता है, तो ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं। साथ ही लोग ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति भी जागरुक नहीं हैं। ऐसी ही कुछ बातों पर विशेषज्ञों का कहना है कि कानूनों को अपडेट किया जाना चाहिए और कानून बनाने वाली शाखाओं को भी अपनी प्रतिक्रियाओं में सुधार करना चाहिए। चर्चा का मुख्य विषय था बच्चों को इंटरनेट पर धमकाया जाना।

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किस प्रकार किया जाता है बच्चों को परेशान

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-बच्चों के अकाउंट हैक कर उन्हें धमकी दी जाती है। 
-अशलील फोटो और मेसेज भेजे जाते हैं। 
-इंटरनेट पर बच्चों को धमकाने के साथ-साथ उनकी जासूसी भी की जाती है।
-गलत लोगों से फेसबुक पर दोस्ती होने से वह लोग बच्चे को नुकसान पहुंचाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। 
-मोरफिंग करके फोटो का गलत इस्तेमाल किया जाता है। 
-बच्चों को धमकाकर उनसे संवेदनशील जानकारी ली जाती है।

ये हैं साइबर क्राइम से बचने के उपाय

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-इंटरनेट इस्तेमाल करने की एक तय उम्र सीमा होनी चाहिए।
-माता-पिता, शिक्षक और बच्चों को साइबर क्राइम पर बने कानूनों से जागरुक कराना चाहिए।
-बच्चों को शिक्षित करना होगा कि वह किस प्रकार इंटरनेट का इस्तेमाल करें। 
-हो सके तो जब बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हों तब माता-पिता में से किसी एक को बच्चे के साथ बैठना चाहिए।
-बच्चों के साथ यदि किसी प्रकार का कोई साइबर क्राइम हो तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट की वकील और साइबर लॉ विशेषज्ञ कर्निका सेठ का कहना है कि हम आजकल 10-14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। अगर यह नियम बना दिया जाए कि जब तक वह 18 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक वह इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसा करने से बच्चे स्कूल लेवल पर ही इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। 

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