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कोरोना वायरस : नियम पालन नहीं करने से हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जताई नाखुशी

Fri, 23 Apr 2021 02:40 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, कोलकाता।
एजेंसी, कोलकाता। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 23 Apr 2021 02:40 AM IST
सार

  • चुनाव प्रचार और कोविड प्रोटोकॉल पर कलकत्ता हाईकोर्ट में दो पीआईएल दायर की गई थी उसी पर कोर्ट ने टिप्पणी की है।

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Calcutta High Court expresses dissatisfaction with Election Commission for not following corona rules
Calcutta High Court - फोटो : www.calcuttahighcourt.gov.in

विस्तार

कोरोना महामारी के बीच चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं किए जाने से चुनाव आयोग की भूमिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाखुशी जताई है। हाईकोर्ट ने आयोग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव आयोग केवल सर्कुलर जारी कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता।

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चुनाव आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल पर उठाए गए कदमों को लेकर 16 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी।
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चुनाव प्रचार और कोविड प्रोटोकॉल पर कलकत्ता हाईकोर्ट में दो पीआईएल दायर की गई थी उसी पर कोर्ट ने टिप्पणी की है। चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर कहा है कि यदि कोरोना प्रोटाकॉल का पालन नहीं किया गया है, तो आपदा प्रबंधन कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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