फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Cabinet approves amendment in HIV/AIDS bill 2014

एचआईवी-एड्स बिल में होगा बदलाव, कैबिनेट ने लिया फैसला

Wed, 05 Oct 2016 07:36 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 05 Oct 2016 07:36 PM IST
विज्ञापन
Cabinet approves amendment in HIV/AIDS bill  2014
एड्स - फोटो : NACO

यूपीए सरकार के अंतिम दिनों में पेश किए गए एचआईवी/ एड्स बिल (रोक एवं नियंत्रण)  2014 में बदलाव के लिए मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया।

विज्ञापन


गौरतलब है कि एनडीए सरकार ने जुलाई में इस बिल में कमियां दूर करने के लिए बदलाव की बात कही थी।

उल्लेखनीय है कि इस बिल को पहली बार यूपीए सरकार के अंतिम दिनों में लोकसभा में पेश किया गया था इस बिल का उद्देश्य एचआईवी/ एड्स पीड़ितों के इलाज में एंटीरेट्रोवायरल उपचार को जरूरी बनाना था। 

विज्ञापन

अब एचआईवी पीड़ितों से भेदभाव की तो खैर नहीं

Cabinet approves amendment in HIV/AIDS bill  2014
डॉक्टर - फोटो : अमर उजाला

इस बिल से एचआईवी पी‌ड़ित व्यक्ति के साथ भेदभाव को रोका जा सकेगा और मरीज के इलाज की गोपनीयता को बरकरार रखा जाएगा। नए संशोधन के अनुसार अब किसी प्रतिष्ठान या स्कूल द्वारा रोजगार या शिक्षा देने या चिकित्सा के लिए किसी व्यक्ति के एचआईवी का टेस्ट अनिवार्य करने पर रोक लगा दी गई है।

इस बिल में एचआईवी पी‌ड़ित व्यक्ति से भेदभाव करने पर दोषी के खिलाफ सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं।

इसके अलावा इस बिल में प्रावधान किए गए हैं कि हर राज्य सरकार एक लोकपाल को नियुक्त करे ताकि वह एचआईवी पीड़ितों की शिकायतों को दूर करे और भेदभाव करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा सके।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed