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पवनराजे हत्याकांड : बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, अन्ना हजारे से पूछताछ क्यों नहीं चाहती सीबीआई?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Updated Sun, 30 Sep 2018 06:28 PM IST
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर हत्याकांड में सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि निंबालकर की पत्नी चाहती हैं कि उनके पति की हत्या के मामले में जांच एजेंसी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से बतौर गवाह पूछताछ करे। सीबीआई इससे बच क्यों रही है? अदालत ने जांच एजेंसी से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्तूबर को होगी।
दरअसल, इस साल 12 अप्रैल को सत्र अदालत ने अपने एक आदेश में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को बतौर गवाह सीबीआई की पूछताछ से छूट दी थी। सत्र अदालत के फैसले को निंबालकर की पत्नी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में ढीला रवैया अपनाते हुए सीबीआई ने इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की जहमत नहीं उठाई।
पिछले सप्ताह मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस एएम बदर ने सीबीआई से पूछा आखिर आप अन्ना हजारे से बतौर गवाह पूछताछ क्यों नहीं करना चाहते? अगर आप पूछताछ करना चाहते तो सत्र अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते। इसकी वजह क्या है? गौरतलब है कि कांग्रेस नेता निंबालकर की जून, 2006 में नवी मुंबई के कलमबोली इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पद्मसिंह पाटिल मामले में मुख्य आरोपी हैं। अब तक इस मामले के 12 गवाह मुकर चुके हैं।
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दरअसल, इस साल 12 अप्रैल को सत्र अदालत ने अपने एक आदेश में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को बतौर गवाह सीबीआई की पूछताछ से छूट दी थी। सत्र अदालत के फैसले को निंबालकर की पत्नी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में ढीला रवैया अपनाते हुए सीबीआई ने इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की जहमत नहीं उठाई।
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पिछले सप्ताह मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस एएम बदर ने सीबीआई से पूछा आखिर आप अन्ना हजारे से बतौर गवाह पूछताछ क्यों नहीं करना चाहते? अगर आप पूछताछ करना चाहते तो सत्र अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते। इसकी वजह क्या है? गौरतलब है कि कांग्रेस नेता निंबालकर की जून, 2006 में नवी मुंबई के कलमबोली इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पद्मसिंह पाटिल मामले में मुख्य आरोपी हैं। अब तक इस मामले के 12 गवाह मुकर चुके हैं।
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